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14 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

Tue, 30 Jul 2019 11:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jul 2019 11:45 PM IST
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10 years jail to culprate of rape
गुरुग्राम। करीब ढाई वर्ष पूर्व शहर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को जिला अदालत ने शुक्रवार को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि यह जघन्य अपराध है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक 20 फरवरी 2017 को शहर थाना क्षेत्र में महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को यूपी के बहराइच निवासी ईशु (22) बहला फुसला ले गया। पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद कर लिया गया। बच्ची ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में दुष्कर्म का आरोप लगाने पर आरोपी के मामले में पोक्सो 6 जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा अभियोजन पक्ष पेश साक्ष्य और गवाहों के आधार आरोपी का अपराधी साबित करने में सफल रहा है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने आरेपी को हिरासत में लेकर भोंडसी जेल भेज दिया।
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जांचकर्ता पुलिसकर्मी को किया जाएगा सम्मानित
इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पर्याप्त सबूतों के आधार पर अदालत में चार्जशीट दायर कर सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले जांचकर्ता सहायक उप निरीक्षक हरजीत को पुलिस आयुक्त ने प्रशंसा पत्र और नकद ईनाम देने की घोषणा की है।
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