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ग्रेटर नोएडा: प्रदूषण फैलाने वाले दो बिल्डरों पर 5-5 लाख जुर्माना
Wed, 04 Nov 2020 01:15 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Wed, 04 Nov 2020 01:15 PM IST
सार
- दो आरएमसी प्लांट व स्कूल पर 1.70 लाख का जुर्माना
- नोएडा में अन्य साइटों पर कुल 62000 रुपये अर्थदंड
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फ्लैट
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
नोएडा-ग्रेनो में प्रदूषण फैलाने पर दो बिल्डरों पर 5-5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा ग्रेनों में दो आरएमसी प्लांट व स्कूल पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनजीटी की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ ने बताया कि एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करने, वायु प्रदूषण रोकने के उपायों पर अमल नहीं करने के आरोप में राइस बिल्डर्स (यूफोरिया) पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। बिल्डर ने ग्रीन कवरिंग नहीं लगाई है। साथ ही, एंटी स्मॉग गन भी नहीं लगी थी व साइट पर धूल उड़ रही थी। इसके अलावा आरएमसी प्लांट के संचालक समरजीत दास, जस्ट क्वालिटी कंक्रीट खेड़ा चौगानपुर पर एक लाख और दयानंद खेड़ा चौगानपुर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों प्लांट बंद करा दिए गए हैं। प्राधिकरण ने बेंथनी कॉन्वेन्ट स्कूल सेक्टर डेल्टा-2 पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इधर, नोएडा में क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि सेक्टर-150 में बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल उड़ रही थी। ऐसी लापरवाही से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। बिल्डर से पांच लाख रुपये जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट की ओर सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह नोएडा प्राधिकरण ने एनजीटी के नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण फैलाने पर अलग-अलग एजेंसियों पर 62000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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प्राधिकरण के वर्क सर्किल 7 ने 4 मामलों में 40000 रुपये का जुर्माना लगाया। वर्क सर्किल 9 ने एक मामले में 10000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, एक रेडी मिक्स प्लांट पर भी 10000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने गंदगी फैलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया। प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर भी प्राधिकरण ने 1000 रुपये का जुर्माना किया।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ ने बताया कि एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करने, वायु प्रदूषण रोकने के उपायों पर अमल नहीं करने के आरोप में राइस बिल्डर्स (यूफोरिया) पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। बिल्डर ने ग्रीन कवरिंग नहीं लगाई है। साथ ही, एंटी स्मॉग गन भी नहीं लगी थी व साइट पर धूल उड़ रही थी। इसके अलावा आरएमसी प्लांट के संचालक समरजीत दास, जस्ट क्वालिटी कंक्रीट खेड़ा चौगानपुर पर एक लाख और दयानंद खेड़ा चौगानपुर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों प्लांट बंद करा दिए गए हैं। प्राधिकरण ने बेंथनी कॉन्वेन्ट स्कूल सेक्टर डेल्टा-2 पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इधर, नोएडा में क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि सेक्टर-150 में बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल उड़ रही थी। ऐसी लापरवाही से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। बिल्डर से पांच लाख रुपये जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट की ओर सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह नोएडा प्राधिकरण ने एनजीटी के नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण फैलाने पर अलग-अलग एजेंसियों पर 62000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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प्राधिकरण के वर्क सर्किल 7 ने 4 मामलों में 40000 रुपये का जुर्माना लगाया। वर्क सर्किल 9 ने एक मामले में 10000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, एक रेडी मिक्स प्लांट पर भी 10000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने गंदगी फैलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया। प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर भी प्राधिकरण ने 1000 रुपये का जुर्माना किया।