फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Govt will consider on pre release petition of OP Chautala, Delhi High Court

चौटाला की समय पूर्व रिहाई की याचिका पर विचार करे सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

Thu, 21 Feb 2019 02:37 AM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Thu, 21 Feb 2019 02:37 AM IST
विज्ञापन
Govt will consider on pre release petition of OP Chautala, Delhi High Court
delhi high court - फोटो : PTI
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला द्वारा समय पूर्व रिहाई की मांग के लिए दायर याचिका पर दिल्ली सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। चौटाला ने इस याचिका में अपनी 83 साल की आयु और अन्य अधिसूचना का हवाला देते हुए मांग रखी है।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और प्रतीक जलाल की पीठ ने मंगलवार को ओपी चौटाला द्वारा दायर की गई याचिका पर संज्ञान लिया। इस याचिका में केंद्र सरकार की 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के आधार पर जल्द रिहाई की मांग की गई है।
विज्ञापन


अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया कि अधिसूचना के अनुसार 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग और बच्चे अगर कोर्ट से मिली सजा की आधी मियाद पूरी कर चुके हैं, तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है। इस बाबत पीठ ने दिल्ली सरकार को चौटाला की जल्द रिहाई की मांग पर विचार करने के निर्देश दिए हैं और चार सप्ताह में इसका जवाब मांगा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


चौटाला के वकील ने आग्रह किया कि उनके मुवक्किल ओपी चौटाला की उम्र 83 साल है और शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत असक्षम हैं। इस मामले में उन्हें मिली 10 साल की सजा में से वह 7 साल की सजा काट चुके हैं, लिहाजा पीठ उनकी याचिका पर सरकार को विचार करने के लिए निर्देश जारी करे।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed