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गीतिका सुसाइड मामले में कांडा ने मांगी जमानत
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Fri, 14 Feb 2014 03:30 PM IST
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पूर्व एयर होस्टेस आत्महत्या मामले में सह आरोपी अरुणा चड्ढा को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की है।
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रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार के समक्ष कांडा की जमानत याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता जॉय बासु व कपिल सांखला समय की कमी के कारण आंशिक बहस ही कर पाए। अदालत ने सोमवार को दो बजे दोनों पक्षों को पेश होने का निर्देश दिया है।
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इससे पूर्व बचाव पक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट ने करीब 18 महीनों बाद अरुणा को जमानत दी है। कांडा भी अगस्त 2012 से जेल में हैं। जिन धाराओं में कांडा पर आरोप हैं उनमें किसी शख्स को दो-ढाई साल से ज्यादा सजा नहीं हुई है।
ऐसे हालात में कांडा को इतनी लंबी अवधि तक जेल में रखने का क्या औचित्य है। इससे कांडा के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। मालूम हो कि पूर्व एयर होस्टेस ने 5 अगस्त 2012 को अशोक विहार स्थित निवास पर आत्महत्या कर ली थी।