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दिल्ली: नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में मौलवी पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार

Sat, 28 Apr 2018 10:16 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 28 Apr 2018 10:16 AM IST
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Ghazipur minor rape case: Maulvi arrested under POCSO act
बलात्कार की घटनाएं

गाजीपुर इलाके से अगवा मासूम के साथ गाजियाबाद के मदरसे में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मौलवी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बिहार निवासी गुलाम शाहिद (34) के रूप में हुई है। अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि मौलवी की गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट के तहत की गई है। 

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छानबीन के बाद पता चला कि आरोपी मौलवी ने मामले में घोर लापरवाही बरती। 24 घंटे से अधिक समय तक मासूम को मदरसे में छिपाकर रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके उसने न तो मासूम के परिजनों और न ही पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की छानबीन की जा रही है।
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वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, भारी विरोध प्रदर्शन के बीच बृहस्पतिवार को अपराध शाखा की टीम गाजियाबाद में हिंडन विहार स्थित मदरसे में जांच के लिए गई थी। जांच के बाद मदरसे के मौलवी गुलाम शाहिद से पूछताछ की गई। जांच के बाद मौलवी की लापरवाही पाई गई। 
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मासूम के बयानों के बाद पुलिस ने मामले में पोक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया था। हालांकि 11 वर्षीय पीड़िता ने नाबालिग पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, लेकिन जांच के बाद पोक्सो में मौलवी की संलिप्तता बनती है।


जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए किशोर के बड़े भाई की भूमिका की भी छानबीन की जा रही है। अपराध शाखा की टीम ने शुक्रवार को भी गाजियाबाद में मदरसे में छानबीन की।

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