{"_id":"65de54c6384c7e1fdc05473a","slug":"youth-sentenced-to-20-years-for-gang-rape-of-teenage-girl-ghaziabad-news-c-133-1-bul1003-112217-2024-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में युवक को 20 वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में युवक को 20 वर्ष की सजा
विज्ञापन
बुलंदशहर। रामघाट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो) तरुण कुमार सिंह ने युवक को दोषी करार दिया है। उसे 20 वर्ष का कारावास और 32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में एक आरोपी की विचारण के दौरान मौत हो चुकी है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा व महेश सिंह राघव ने बताया कि वर्ष 2015 में रामघाट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी रात के समय अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान गांव के ही दो युवक छत के रास्ते से उसके घर में घुसे और किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। मुकदमा विचाराधीन होने के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। अर्थदंड के 32 हजार रुपये में से 16 हजार रुपये किशोरी को देने होंगे।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा व महेश सिंह राघव ने बताया कि वर्ष 2015 में रामघाट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी रात के समय अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान गांव के ही दो युवक छत के रास्ते से उसके घर में घुसे और किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। मुकदमा विचाराधीन होने के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। अर्थदंड के 32 हजार रुपये में से 16 हजार रुपये किशोरी को देने होंगे।
विज्ञापन