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Ghaziabad News: छेड़छाड़ के दोषी युवक को तीन साल का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 May 2025 12:45 AM IST
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Youth convicted of molestation sentenced to three years' imprisonment
गाजियाबाद। छह वर्ष पूर्व किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी युवक नीरज को पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश लालबाबू यादव ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध करते हैं।
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यह मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। सात अप्रैल 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि आरोपी नीरज उनकी 17 वर्षीय बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। शिकायत के अनुसार, नीरज ने पीड़िता से जबरन शारीरिक संपर्क और आपत्तिजनक करने का प्रयास किया, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से आहत हुई।
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विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता और उसकी मां के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के परिजनों का यह भी आरोप था कि आरोपी का छोटा भाई और उसके दोस्त भी इस हरकत में उसका पूरा साथ देते थे, जिससे पीड़िता का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाह और दस्तावेज पेश किए, जिन्हें अदालत ने पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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