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Ghaziabad News: दिव्यांग गवाहों और आरोपियों को अदालत पहुंचने में नहीं होगी परेशानी
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गाजियाबाद। अदालत में पेशी के लिए आने वाले शारीरिक रूप से अक्षम गवाहों और आरोपियों को अब कोर्ट परिसर में एक से दूसरे स्थान तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत के आदेश पर अदालत परिसर में पांच व्हीलचेयर और दो स्ट्रेचर उपलब्ध कराए गए हैं। जरूरत के अनुसार वादकारी पेशी की तारीख से पहले जानकारी देकर इसकी व्यवस्था करा सकेंगे।
अदालत में विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान ऐसे गवाह और आरोपी भी पहुंचते हैं, जिन्हें शारीरिक परेशानी के कारण चलने या लंबे समय तक खड़े रहने में दिक्कत होती है। अब तक उनके परिजनों या साथ आए लोगों को उन्हें अदालत कक्ष तक पहुंचाने में परेशानी होती थी। अब ऐसे जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध होने से सुविधा मिल सकेगी।
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सुविधा का लाभ लेने के लिए केंद्रीय नजारत अनुभाग से करना होगा संपर्क
कोर्ट प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि सुविधा का लाभ लेने के लिए वादकारी केंद्रीय नजारत अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें संबंधित अदालत का नाम और पेशी की तारीख बतानी होगी। इससे पेशी के दिन सुविधा पहले से सुनिश्चित की जा सकेगी। पूर्व बार सचिव परविंदर नागर ने कहा कि न्यायालय परिसर में इस तरह की सुविधाओं का विस्तार न्याय तक आसान पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खासकर गंभीर शारीरिक परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए इससे अदालत में पेशी अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।
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अदालत में विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान ऐसे गवाह और आरोपी भी पहुंचते हैं, जिन्हें शारीरिक परेशानी के कारण चलने या लंबे समय तक खड़े रहने में दिक्कत होती है। अब तक उनके परिजनों या साथ आए लोगों को उन्हें अदालत कक्ष तक पहुंचाने में परेशानी होती थी। अब ऐसे जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध होने से सुविधा मिल सकेगी।
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सुविधा का लाभ लेने के लिए केंद्रीय नजारत अनुभाग से करना होगा संपर्क
कोर्ट प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि सुविधा का लाभ लेने के लिए वादकारी केंद्रीय नजारत अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें संबंधित अदालत का नाम और पेशी की तारीख बतानी होगी। इससे पेशी के दिन सुविधा पहले से सुनिश्चित की जा सकेगी। पूर्व बार सचिव परविंदर नागर ने कहा कि न्यायालय परिसर में इस तरह की सुविधाओं का विस्तार न्याय तक आसान पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खासकर गंभीर शारीरिक परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए इससे अदालत में पेशी अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।
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