{"_id":"691f78009eb2dcc2160da716","slug":"units-not-set-up-after-taking-exemption-from-stamp-duty-notices-sent-to-250-shahibabad-news-c-30-gbd1036-765645-2025-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: स्टांप शुल्क की छूट लेकर नहीं लगाई इकाइयां, 250 को भेजे नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: स्टांप शुल्क की छूट लेकर नहीं लगाई इकाइयां, 250 को भेजे नोटिस
विज्ञापन
गाजियाबाद। जिले के करीब 250 लोगों ने स्टांप शुल्क में छूट प्राप्त कर करने के बाद भी इकाइयां स्थापित नहीं की हैं। यह मामला विभाग की ओर से किए गए सर्वे में सामने आया है। अब उद्योग विभाग की ओर से इन सभी को चेतावनी नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद गारंटी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन की फरीद फरोख्त पर स्टांप शुल्क में छूट दी जाती है। यह शुल्क विभागीय स्तर से 50 फीसदी की दी जाती है। छूट लेने के लिए जमीन के मालिक को छूट की रकम के बराबर की कीमत की गारंटी विभाग में जमा करानी पड़ती है। इसके बाद ईकाई का संचालन शुरू होने पर यह गारंटी वापस कर दी जाती है। जिले में करीब 250 लोगों ने इस छूट का लाभ इकाइयों को स्थापित करने के नाम पर लिया है। लाभ लेने वाले लोग शहर और ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के हैं। इनमें भी सबसे अधिक करीब 160 लोगों ने ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के नाम पर स्टांप शुल्क में छूट का लाभ लिया था। अब विभाग की ओर से जब इकाइयाें के संचालकों को अपनी गारंटी छुड़ाने के लिए संपर्क किया जा रहा है, तो छूट लेने वालों का कोई जवाब नहीं आ रहा है। संपर्क न होने पर टीमों को भी सर्वे करने लिए जिम्मेदारी दी गई। साथ ही ऐसी जमीनों को चिह्नित करने के निर्देश भी दिए गए, जिन पर इकाइयां स्थापित करने के नाम पर स्टांप शुल्क में छूट प्राप्त किया गया है। टीमों ने सर्वे की अंतिम रिपोर्ट सौंपी तो अधिकारी दंग रह गए कि करीब 250 ऐसी जमीनें हैं। इनमें भी कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने लाभ लेनेे के बाद जमीन किसी और को बेंच दी है। साथ ही इकाइयां स्थापित ही नहीं की हैं।
स्टांप शुल्क का लाभ लेकर इकाइयां स्थापित न करने वालाें के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद उनकी गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा। - श्रीनाथ पासवान, उपायुक्त, जिला उद्योग केंद्र
विज्ञापन
विज्ञापन
जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन की फरीद फरोख्त पर स्टांप शुल्क में छूट दी जाती है। यह शुल्क विभागीय स्तर से 50 फीसदी की दी जाती है। छूट लेने के लिए जमीन के मालिक को छूट की रकम के बराबर की कीमत की गारंटी विभाग में जमा करानी पड़ती है। इसके बाद ईकाई का संचालन शुरू होने पर यह गारंटी वापस कर दी जाती है। जिले में करीब 250 लोगों ने इस छूट का लाभ इकाइयों को स्थापित करने के नाम पर लिया है। लाभ लेने वाले लोग शहर और ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के हैं। इनमें भी सबसे अधिक करीब 160 लोगों ने ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के नाम पर स्टांप शुल्क में छूट का लाभ लिया था। अब विभाग की ओर से जब इकाइयाें के संचालकों को अपनी गारंटी छुड़ाने के लिए संपर्क किया जा रहा है, तो छूट लेने वालों का कोई जवाब नहीं आ रहा है। संपर्क न होने पर टीमों को भी सर्वे करने लिए जिम्मेदारी दी गई। साथ ही ऐसी जमीनों को चिह्नित करने के निर्देश भी दिए गए, जिन पर इकाइयां स्थापित करने के नाम पर स्टांप शुल्क में छूट प्राप्त किया गया है। टीमों ने सर्वे की अंतिम रिपोर्ट सौंपी तो अधिकारी दंग रह गए कि करीब 250 ऐसी जमीनें हैं। इनमें भी कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने लाभ लेनेे के बाद जमीन किसी और को बेंच दी है। साथ ही इकाइयां स्थापित ही नहीं की हैं।
विज्ञापन
स्टांप शुल्क का लाभ लेकर इकाइयां स्थापित न करने वालाें के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद उनकी गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा। - श्रीनाथ पासवान, उपायुक्त, जिला उद्योग केंद्र
विज्ञापन