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Ghaziabad News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो साल की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:26 AM IST
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Two convicts sentenced to two years in prison under the Gangster Act

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गाजियाबाद। करीब 25 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार चतुर्थ की अदालत ने सुच्चा सिंह को दो वर्ष दो माह 17 दिन के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, महेंद्र सिंह को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला इंदिरापुरम थाने में वर्ष 2001 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार सुच्चा सिंह और महेंद्र सिंह संगठित गिरोह के सदस्य थे। गिरोह के दोनों सदस्य अन्य के साथ दुकानों के ताले तोड़कर चोरी का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना। अदालत ने सजा सुनाते हुए सुच्चा सिंह की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। इसके बाद उसे रिहा करने के निर्देश दिए गए। वहीं, महेंद्र सिंह को सजा भुगतने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया गया।
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