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Ghaziabad News: 14 हजार वाहनों को तीसरा नोटिस, 15 दिन बाद निरस्त होंगे आरसी-डीएल
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गाजियाबाद। दस या उससे अधिक लंबित चालान वाले सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर यातायात पुलिस और संभागीय परिवहन विभाग की नजरें तिरछी हो गई हैं। परिवहन विभाग की ओर से ऐसे 14 हजार वाहन स्वामियों को अंतिम यानी तीसरा नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद शासन को पत्र लिखकर ऐसे वाहनों की आरसी और संबंधित डीएल निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने पिछले दिनों शहर में 40 हजार से अधिक ऐसे वाहनों को चिह्नित किया था। इनमें 16 हजार तीन पहिया और अन्य दो पहिया वाहन शामिल थे। लगातार नोटिस जारी होने के बाद करीब 26 हजार वाहन चालकों ने अपने बकाया चालान जमा करा दिए।
दो बार नोटिस दिए जाने के बावजूद करीब आठ हजार दो पहिया और छह हजार तीन पहिया वाहन चालकों ने बकाया चालान जमा नहीं कराए। ऐसे में विभाग ने अब इन वाहन स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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सबसे ज्यादा बाइक और ऑटो
आरटीओ प्रवर्तन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि दस या उससे अधिक लंबित चालान वाले वाहनों में सबसे ज्यादा बाइक और ऑटो हैं। इन पर क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, गलत दिशा में चलने, बिना परमिट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन आदि के चालान हैं। दस या उससे अधिक लंबित चालान वाले ज्यादातर वाहन गाजियाबाद में पंजीकृत हैं। ऐसे वाहन स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन में बकाया चालान जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने पिछले दिनों शहर में 40 हजार से अधिक ऐसे वाहनों को चिह्नित किया था। इनमें 16 हजार तीन पहिया और अन्य दो पहिया वाहन शामिल थे। लगातार नोटिस जारी होने के बाद करीब 26 हजार वाहन चालकों ने अपने बकाया चालान जमा करा दिए।
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दो बार नोटिस दिए जाने के बावजूद करीब आठ हजार दो पहिया और छह हजार तीन पहिया वाहन चालकों ने बकाया चालान जमा नहीं कराए। ऐसे में विभाग ने अब इन वाहन स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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सबसे ज्यादा बाइक और ऑटो
आरटीओ प्रवर्तन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि दस या उससे अधिक लंबित चालान वाले वाहनों में सबसे ज्यादा बाइक और ऑटो हैं। इन पर क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, गलत दिशा में चलने, बिना परमिट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन आदि के चालान हैं। दस या उससे अधिक लंबित चालान वाले ज्यादातर वाहन गाजियाबाद में पंजीकृत हैं। ऐसे वाहन स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन में बकाया चालान जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।