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Ghaziabad News: मारपीट के मामले में अदालत ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश
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गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 ने दाखिल अर्जी को परिवाद में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए हैं। अगली सुनवाई 26 मई को होगी, इसमें पीड़ित अपना बयान प्रस्तुत करेंगे।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार दीपक चौधरी उर्फ दीपक सिंह ने अदालत में आरोप लगाया कि 5 नवंबर 2025 की रात लगभग 8 बजे आरोपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बिना किसी उकसावे के उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इससे उसे चोटें आईं। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाना में दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की। इसके विपरीत आरोपी की तहरीर पर उसके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। दीपक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की और गवाहों के बयान या सीसीटीवी फुटेज को शामिल नहीं किया। थाना पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी की तहरीर पर पहले से मुकदमा दर्ज है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्णय किया कि इस स्तर पर पुलिस जांच आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने पीड़ित को स्वयं साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए मामला परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार दीपक चौधरी उर्फ दीपक सिंह ने अदालत में आरोप लगाया कि 5 नवंबर 2025 की रात लगभग 8 बजे आरोपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बिना किसी उकसावे के उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इससे उसे चोटें आईं। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाना में दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की। इसके विपरीत आरोपी की तहरीर पर उसके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। दीपक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की और गवाहों के बयान या सीसीटीवी फुटेज को शामिल नहीं किया। थाना पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी की तहरीर पर पहले से मुकदमा दर्ज है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्णय किया कि इस स्तर पर पुलिस जांच आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने पीड़ित को स्वयं साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए मामला परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया।
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