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Ghaziabad News: अपहरण के बाद छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2024 02:31 AM IST
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Ten years imprisonment to the man accused of raping a student after kidnapping
गाजियाबाद। ढाई वर्ष पहले मोदीनगर में बीटेक की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी आदित्य उर्फ विशु तोमर को बुधवार को अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषी पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने मंगलवार को आदित्य को दोषी करार दिया था। जबकि साक्ष्य के अभाव में छात्रा की दो सहेलियाें और एक युवक को बरी कर दिया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मोदीनगर निवासी ने दस सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी बीटेक की छात्रा थी। उसे मोदीनगर में ही रहने वाला आदित्य तोमर उर्फ विशु 10 सितंबर 2021 को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक फरवरी 2022 को मोदीनगर के सीकरी स्थित पेट्रोल पंप के पास से आदित्य तोमर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से बीटेक छात्र को बरामद किया था। प्रशासन की रिपोर्ट पर अन्य केसों में आरोपी छात्रा ने अपहरण करने के मामले में आदित्य तोमर, सीमा, नीतू संजू और बिट्टू के नाम बताए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आदित्य तोमर को डासना जेल से बहराइच जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के लिए आदित्य को बहराइच जेल से गाजियाबाद लाकर पेश किया गया था।
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