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31 तक व्यापारी अपडेट करा लें पैन कार्ड

Thu, 13 Oct 2016 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो गाजियाबाद Updated Thu, 13 Oct 2016 12:18 AM IST
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Take the 31 businessmen Update PAN
पैन - फोटो : अमर उजाला

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वाणिज्य कर विभाग में रजिस्टर्ड एक लाख से ज्यादा व्यापारियों ने पैन कार्ड अपडेट नहीं किए हैं। पैन कार्ड सही नहीं होगा तो व्यापारी जीएसटी प्रणाली में रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि व्यापारी हर हालत में 31 अक्तूबर तक पैन कार्ड को अपडेट करा लें। इसके बाद विभाग टिन नंबर कैंसल करना शुरू करेगा।

केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को अगले वित्तीय वर्ष से पहले लागू किया जाना है। जीएसटी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि व्यापारियों का पैन कार्ड सही रजिस्टर्ड हो। विभाग के कमिश्नर मुकेश मेश्राम के मुताबिक व्यापारियों का पैन कार्ड अपडेट नहीं होगा तो वह जीएसटी प्रणाली में शामिल नहीं हो सकेंगे।
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विभाग ने 31 अक्तूबर तक  अपडेशन कीसमय सीमा निर्धारित की है। इसके बाद विभाग उनका टिन नंबर कैंसल करना शुरू करेगा। साथ ही विभाग की ई सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों की सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। व्यापारी अपडेशन फार्म के साथ कार्ड की फोटो कॉपी दें। अधिकारी खुद इसे वेबसाइट पर अपडेट करेंगे।

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