फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Seven years imprisonment to the accused of raping a teenage girl

Ghaziabad News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jul 2024 06:02 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to the accused of raping a teenage girl
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र में 11 वर्ष पहले किशोरी से दुष्कर्म के दोषी चाय विक्रेता जॉनी को पॉक्सो कोर्ट ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश लालबाबू यादव ने दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार किशोरी के पिता ने विजयनगर थाने में नवंबर 2013 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी के पिता ने थाने में बताया था कि उनकी बेटी एक नवंबर 2013 को लापता हो गई थी। परिजनों ने उसे सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली थी। पांच नवंबर 2013 को पड़ोस में रहने वाला जॉनी और उसका भाई संजय लापता किशोरी के पिता के पास पहुंचे थे। पिता से संजय ने कहा था कि उसके भाई जॉनी के साथ बेटी की शादी करवा दे। यह भी बताया था कि उनकी बेटी संजय और जॉनी के कब्जे में थी।
विज्ञापन

किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जॉनी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। दोबारा शिकायत करने पर पुलिस ने 21 नवंबर 2013 को जॉनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने बयान दिया था कि जॉनी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद पुलिस ने जाॅनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियाेजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह पेश किए गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed