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Ghaziabad News: हलाला के नाम पर किया दुष्कर्म, जमानत खारिज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 07 May 2023 12:47 AM IST
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Raped in the name of Halala, bail rejected
गाजियाबाद। निवाड़ी थाना क्षेत्र में महिला से हलाला के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोपी ननदोई की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा की अदालत ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि एक महिला की शादी 21 नवंबर 2011 को मेरठ में हुई थी। शादी के बाद दो बच्चे पैदा हुए। महिला का आरोप है कि शादी में मिले दहेज से पति और ससुराल के लोग खुश नहीं थे। 10 अक्तूबर 2020 को पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भरण पोषण का वाद अदालत में दायर किया। पति अदालत में पेश हुआ और कहा कि उसने तलाक नहीं दिया है। समझौते के आधार पर महिला को घर ले गया। पांच मई 2022 को महिला के देवर और ननदोई ने कहा कि अगर तुम्हें पति के साथ रहना है तो हलाला कराना पड़ेगा। महिला ने विरोध किया, लेकिन 11 मई 2022 को महिला के ननदोई ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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