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Ghaziabad News: सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाला गिरफ्तार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jun 2026 01:15 AM IST
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Person arrested for posting objectionable content against MP
गाजियाबाद। सांसद अतुल गर्ग के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट डालकर रंगदारी मांगने के आरोप के मामले में कविनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सांसद प्रतिनिधि से 50 हजार रुपये वसूले थे। पुलिस ने उसके पास से पचास हजार रुपये बरामद किए हैं।
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कार्यवाहक एसीपी कविनगर जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी सोनू चौहान उर्फ अमीर हसन है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसके पास से बरामद 50 हजार रुपये वही रकम है, जो उसने सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल से रंगदारी के रूप में ली थी। आगे भी कुछ और धनराशि दिए जाने का आश्वासन उसे मिला था। एसीपी ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है।
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मामले में 15 जून को सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल ने कविनगर थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि 14 जून की सुबह वह अपने डी-ब्लॉक स्थित कार्यालय में फेसबुक चला रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक वीडियो दिखाई दिया, जिसे एक ओटीटी न्यूज प्लेटफॉर्म की सामग्री बताकर फेसबुक पर साझा किया गया था। आरोप है कि यह वीडियो सोनू चौहान नाम के फेसबुक अकाउंट से अपलोड और प्रसारित किया गया था। वीडियो में गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग के संबंध में गंभीर आरोप लगाए गए थे।
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लोकसभा अध्यक्ष से मिले सांसद, दोषियों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई
गाजियाबाद। सांसद अतुल गर्ग ने अपने विरुद्ध सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक व तथ्यों से परे दुष्प्रचार के संबंध में सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया। सांसद ने इस मामले में संसद सदस्य के रूप में अपने विशेषाधिकारों व गरिमा की रक्षा के लिए संरक्षण प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दिया। अब इस प्रकरण की सुनवाई संसद की विशेषाधिकार समिति की ओर से की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री व वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। समिति मामले से संबंधित तथ्यों व परिस्थितियों का परीक्षण करेगी और संबंधित पक्षों को तलब कर उनसे यह स्पष्ट करने को कहेगी कि सांसद के विरुद्ध यह भ्रामक व अपमानजनक दुष्प्रचार किस आधार पर और किसके निर्देश पर प्रसारित किया गया। परीक्षण के उपरांत समिति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी।
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