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Ghaziabad News: सड़क हादसे में मृत पीएसी जवान के माता-पिता को मिलेंगे 41 लाख
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गाजियाबाद। बुलंदशहर में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पीएसी के जवान प्रवीन कुमार के माता-पिता को 41,24,206 रुपये बीमा कंपनियां मुआवजा देंगी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने यह फैसला सुनाया है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी संजय वीर सिंह ने आदेश दिया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 20,62,103 की बराबर-बराबर धन राशि एक महीने के भीतर 7.5 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ जमा करें।
अधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार प्रवीन कुमार मोदीनगर क्षेत्र के मुरादाबाद गांव के रहने वाले थे। वह दो फरवरी 2021 को बुलंदशहर हाईवे पर शांति व्यवस्था में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान दो ट्रकों की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के माता-पिता ने दावा करते हुए बताया कि प्रवीन कुमार (25) अविवाहित थे। वह स्थायी सरकारी नौकरी में थे। प्रवीन पीएसी की अलीगढ़ यूनिट में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और उन्हें जनवरी 2021 में 28 हजार से अधिक वेतन मिला था।
याचिका में कहा गया कि हादसे के जिम्मेदार दोनों ट्रकों के चालकों की लापरवाही थी। मृतक के माता-पिता ने कुल 81.20 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अधिकरण ने साफ किया कि दोनों बीमा कंपनियों को माता-पिता को 20 और 21 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। बीमा कंपनियों और वाहन स्वामियों की ओर से दस्तावेज पेश कर सफाई पेश की लेकिन अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना लापरवाही से हुई और मृतक परिवार की मांग उचित है। एक पक्ष के नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। अदालत ने तय किया कि दोनों बीमा कंपनियां तय मुआवजा अदालत में जमा करेंगी, इसके बाद पीड़ित के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
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अधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार प्रवीन कुमार मोदीनगर क्षेत्र के मुरादाबाद गांव के रहने वाले थे। वह दो फरवरी 2021 को बुलंदशहर हाईवे पर शांति व्यवस्था में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान दो ट्रकों की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के माता-पिता ने दावा करते हुए बताया कि प्रवीन कुमार (25) अविवाहित थे। वह स्थायी सरकारी नौकरी में थे। प्रवीन पीएसी की अलीगढ़ यूनिट में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और उन्हें जनवरी 2021 में 28 हजार से अधिक वेतन मिला था।
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याचिका में कहा गया कि हादसे के जिम्मेदार दोनों ट्रकों के चालकों की लापरवाही थी। मृतक के माता-पिता ने कुल 81.20 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अधिकरण ने साफ किया कि दोनों बीमा कंपनियों को माता-पिता को 20 और 21 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। बीमा कंपनियों और वाहन स्वामियों की ओर से दस्तावेज पेश कर सफाई पेश की लेकिन अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना लापरवाही से हुई और मृतक परिवार की मांग उचित है। एक पक्ष के नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। अदालत ने तय किया कि दोनों बीमा कंपनियां तय मुआवजा अदालत में जमा करेंगी, इसके बाद पीड़ित के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
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