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Ghaziabad News: किशोरी से अश्लील हरकत में चिकित्सक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 01:53 AM IST
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Order to register a case against a doctor for an obscene act with a teenage girl
गाजियाबाद। वेव सिटी थाना क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप में डाॅ. आनंद दीपक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच का आदेश पॉक्सो कोर्ट ने दिया है।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति ने अदालत में दी अर्जी में बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी डॉ. दीपक के घर झाड़ू-पोंछा का काम करती थी। साथ ही उनके छोटे बच्चे की देखभाल भी करती थी। आरोप है कि इस दौरान चिकित्सक ने कई बार किशोरी के साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इससे वह डरी सहमी रहने लगी। काफी पूछताछ के बाद उसने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने उसे काम पर भेजना बंद कर दिया।
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आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर ने किशोरी पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर पुलिस चौकी बुलवा लिया। वहां पीड़िता और उसके परिजनों के साथ पिटाई किए जाने का भी आरोप लगाया गया। वादी का कहना है कि मामले की शिकायत थाना पुलिस समेत पुलिस के आला अधिकारियों से की गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उल्टा समझौते का दबाव बनाया गया। कार्रवाई न होने पर वादी ने अदालत की शरण ली। सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय अपराध का बनता है। इसके बाद थाना वेव सिटी पुलिस को केस दर्ज कर नियमानुसार जांच करने का आदेश दिया।
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