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New Year Traffic Traffic Advisory: आज रात नववर्ष का जश्न... पुलिस का रहेगा सख्त पहरा, भूल कर भी न करें ये गलती

Tue, 31 Dec 2024 04:48 AM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 31 Dec 2024 04:48 AM IST
सार

एसएसपी के निर्देश पर सभी क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारियों ने नव वर्ष पर प्रभावी व सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, लॉन संचालकों के साथ बैठक की।

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New Year Traffic Advisory Police will keep strict vigil tomorrow
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

नव वर्ष को लेकर यातायात पुलिस ने मंगलवार रात को नो एंट्री का समय रात नौ बजे से बढ़ाकर रात दो बजे तक कर दिया है। रात दो बजे के बाद ही शहर से भारी वाहनों को निकलने की अनुमति होगी। वहीं, पुलिस ब्रेथ एनलाइजर से चेकिंग करेगी। नववर्ष के उपलक्ष्य में शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस ने सोमवार को इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है।

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इन बातों का रखें ख्याल
ट्रेफिक इंस्पेक्टर संजय वर्मा ने बताया कि नववर्ष के उपलक्ष्य में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनलाइजर से चेकिंग की जाएगी। यदि शराब पीते वाहन चलाता कोई पकड़ा गया तो कार्रवाई की जाएगी। अपना वाहन सड़क पर ऐसे स्थान पर पार्क न करें, जिससे यातायात बाधित न हो। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर न चलें। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। लापरवाही से गाड़ी चलाने, रेसिंग व बाइक स्टंट करने अथवा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। रात में कोहरा अधिक होने पर आवश्यक न हो, तो घर से बाहर न निकलें। वहीं, एसएसपी ने सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। यातायात निरीक्षक ने बताया कि नववर्ष के दृष्टिगत जिले में 31 दिसंबर की रात नौ से रात दो बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी।

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वहीं, एसएसपी के निर्देश पर सभी क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारियों ने नव वर्ष पर प्रभावी व सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, लॉन संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में सभी को न्यायालय के निर्देशों से अवगत कराते हुए निर्देशित किया गया कि नववर्ष को शांति, सौहार्द्र व सुरक्षा के साथ मनाएं। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित न किया जाए। सभी कार्यक्रम मर्यादा पूर्ण ढंग से हों। यदि कहीं पुलिस की आवश्यकता हो तो संबंधित थाने या डायल 112 पर कॉल करें।

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