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Ghaziabad News: कुकर्म के बाद मासूम की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Oct 2023 12:52 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of murder of innocent child after misdeed.
गाजियाबाद। कुकर्म के बाद पांच वर्षीय मासूम की हत्या करने के दोषी राहुल कश्यप को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिया है। मामला कविनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस की जांच में राहुल कश्यप के ट्रैक सूट में बच्चे की शर्ट का बटन मिला था और सीसीटीवी फुटेज अहम साक्ष्य बना।
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विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कविनगर थाना क्षेत्र निवासी पांच वर्षीय बच्चा यूकेजी में पढ़ता था। वह 27 फरवरी 2022 को घर के बाहर गली में खेल रहा था। उसी समय पड़ोसी राहुल कश्यप बच्चे को चीज दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। शाम लगभग छह बजे बच्चे को पास के खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया, बाद में उसकी हत्या कर दी। बच्चे के माता-पिता काफी देर तक उसे ढूंढते रहे। बाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कविनगर थाने में दर्ज कराई।
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सीसीटीवी फुटेज में राहुल कश्यप बच्चे को खेत में ले जाते हुए दिखाई दिया। खेत से बच्चे का शव बरामद हुआ था। पुलिस की पूछताछ में राहुल ने कुकर्म के बाद हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र 24 मई 2022 को पेश किया था।
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15 साल बाद पैदा हुई थी इकलौती संतान
सजा सुनाए जाने पर अदालत में मौजूद मासूम के परिजनों ने कहा आजीवन कारावास की सजा उसके गुनाह के अनुसार कम है। हाईकोर्ट में दरख्वास्त करेंगे कि उसे फांसी की सजा दी जाए। बच्चे की मां ने बताया कि वह उनका इकलौता बेटा था। शादी के 15 साल बाद पैदा हुआ था। ऐसे दरिंदे के लिए फांसी की सजा भी कम है। अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए आगे भी लड़ाई लडेंगे और दरिंदे को फांसी की सजा दिलाने का प्रयास करेंगे।
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