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Ghaziabad: साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में 'अवैध निर्माण', एनजीटी ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से निर्णय लेने को कहा
Sat, 02 Sep 2023 01:12 PM IST
विजय पुंडीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 02 Sep 2023 01:12 PM IST
सार
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव को साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में कथित अवैध निर्माण के संबंध में एक शिकायत पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
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एनजीटी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव को साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में कथित अवैध निर्माण के संबंध में एक शिकायत पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
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ट्रिब्यूनल एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) अवैध रूप से दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का एक ट्रैक और गाजियाबाद में साहिबाबाद नाले के नीचे एक स्टेशन का निर्माण कर रहा था। याचिका में कहा गया है कि नाले के बफर जोन में इस अवैध निर्माण ने वैशाली और वसुंधरा किनारों पर नाले के मार्ग को "पूरी तरह से मोड़" दिया है।
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