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Ghaziabad News: मथुरा टर्मिनल से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी मामले में चालक से जिरह

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:03 PM IST
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HPCL mathura petrol scam

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5.83 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में आठ आरोपी, टैंकरों से अतिरिक्त तेल बाहर ले जाने का आरोप

माई सिटी रिपोर्टर

गाजियाबाद। मथुरा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के टर्मिनल से करीब 5.83 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम पदार्थ की कथित चोरी के मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में गवाह वाहन चालक विशन सिंह से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है।

सीबीआई के अनुसार मामले में एचपीसीएल के कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से टैंकरों में निर्धारित मात्रा से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ लोड कराकर टर्मिनल से बाहर भेजने का आरोप है। जांच एजेंसी ने इसे आपराधिक षड्यंत्र बताते हुए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
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विवेचना के दौरान जून 2022 से जनवरी 2024 के बीच पेट्रोलियम पदार्थ की निकासी से जुड़े 305 मामलों की जांच की गई थी। इनमें 13 मामलों में जादौन ट्रांसपोर्ट कंपनी के चार टैंकरों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई। सीबीआई के दस्तावेजों के मुताबिक इन मामलों में करीब 11 किलोलीटर पेट्रोलियम पदार्थ की कथित चोरी का उल्लेख है।
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जांच में सामने आया कि चार टैंकरों में से तीन का संबंध गवाह शैलेंद्र सिंह से था और उन्हीं के माध्यम से टैंकर ट्रांसपोर्ट कंपनी को उपलब्ध कराए गए थे। आरोप है कि टर्मिनल के कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से निर्धारित मात्रा से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ टैंकरों में भरवाया गया और उसे परिसर से बाहर ले जाने में मदद की गई।

सीबीआई का यह भी आरोप है कि कंप्यूटर में की गई प्रविष्टियों और कंप्यूटरीकृत स्वचालित प्रणाली में छेड़छाड़ कर कथित चोरी को रिकॉर्ड में छिपाने का प्रयास किया गया। जांच दस्तावेजों में एसआर ट्रेडिंग कंपनी से जुड़े मांग पत्रों में करीब 59 बार हाथ से बदलाव किए जाने का भी उल्लेख है।


मामले में दो ट्रांसपोर्ट कंपनियों के अलावा राहुल, हेमंत, शिशुपाल और दिनेश प्रताप सिंह समेत कुल आठ आरोपी हैं। विशेष सीबीआई अदालत में मामले की सुनवाई जारी है। बुधवार को हुई सुनवाई में वाहन चालक विशन सिंह से बचाव पक्ष की जिरह हुई। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई नौ सितंबर को करने के निर्देश दिए हैं।

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