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सुप्रीम कोर्ट में ट्विटर एमडी की अर्जी खारिज, आना होगा थाने
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सुप्रीम कोर्ट में ट्विटर के एमडी की अर्जी खारिज, आना होगा थाने
लोनी। बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर के एमडी द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है। लोनी बॉर्डर थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी बनाने के बाद ट्विटर के एमडी ने वीडियो कॉलिंग के जरिये अपने बयान दर्ज कराने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्जी खारिज करने के बाद लोनी बॉर्डर पुलिस ने फिर से ट्विटर इंडिया के एमडी को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
पिछली जून में बंथला इलाके में प्रवेश गुर्जर के एक घर में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट करते हुए उनकी दाढ़ी काटी गई थी। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस पर क्षेत्र का माहौल खराब होने की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मामले में ट्विटर समेत 9 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। केस में सात लोगों ने लोनी बार्डर थाने में आकर अपने ब्यान दर्ज करा दिए, लेकिन एक मीडिया संस्थान और ट्विटर के एमडी नहीं आए। ट्विटर के एमडी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए वाद दायर किया था। उसमें एमडी ने गाजियाबाद पुलिस को वीडियो कॉलिंग के जरिये उनके बयान लेने की अपील की थी। गाजियाबाद पुलिस इस अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। जहां, कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाई अर्जी को खारिज कर दिया गया। लोनी बॉर्डर एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने बताया कि सुप्रीम कोर्टने पुलिस के हक में फैसला सुनाया है। पुलिस अब ट्विटर के एमडी को फिर से नोटिस भेजकर ब्यान दर्ज कराएगी।
केस में बढ़ेगा नाम
एक मीडिया संस्थान की तरफ से यूपी हाईकोर्ट में वाद दायर कर लोनी बॉर्डर थाने में दर्ज केस को खत्म करने की मांग की थी। गाजियाबाद पुलिस ने भी हाईकोर्ट में दिए जवाब में संस्थान को अपने केस में आरोपी बताया है। एसएचओ ने बताया कि जिस वक्त केस दर्ज हुआ था, तब मीडिया संस्थान के मालिक का नाम पता नहीं था। वाद दायर होने पर मालिक का पता चला है। पुलिस अब मालिक का नाम केस में बढ़ाएगी।
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लोनी। बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर के एमडी द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है। लोनी बॉर्डर थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी बनाने के बाद ट्विटर के एमडी ने वीडियो कॉलिंग के जरिये अपने बयान दर्ज कराने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्जी खारिज करने के बाद लोनी बॉर्डर पुलिस ने फिर से ट्विटर इंडिया के एमडी को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
पिछली जून में बंथला इलाके में प्रवेश गुर्जर के एक घर में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट करते हुए उनकी दाढ़ी काटी गई थी। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस पर क्षेत्र का माहौल खराब होने की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मामले में ट्विटर समेत 9 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। केस में सात लोगों ने लोनी बार्डर थाने में आकर अपने ब्यान दर्ज करा दिए, लेकिन एक मीडिया संस्थान और ट्विटर के एमडी नहीं आए। ट्विटर के एमडी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए वाद दायर किया था। उसमें एमडी ने गाजियाबाद पुलिस को वीडियो कॉलिंग के जरिये उनके बयान लेने की अपील की थी। गाजियाबाद पुलिस इस अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। जहां, कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाई अर्जी को खारिज कर दिया गया। लोनी बॉर्डर एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने बताया कि सुप्रीम कोर्टने पुलिस के हक में फैसला सुनाया है। पुलिस अब ट्विटर के एमडी को फिर से नोटिस भेजकर ब्यान दर्ज कराएगी।
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केस में बढ़ेगा नाम
एक मीडिया संस्थान की तरफ से यूपी हाईकोर्ट में वाद दायर कर लोनी बॉर्डर थाने में दर्ज केस को खत्म करने की मांग की थी। गाजियाबाद पुलिस ने भी हाईकोर्ट में दिए जवाब में संस्थान को अपने केस में आरोपी बताया है। एसएचओ ने बताया कि जिस वक्त केस दर्ज हुआ था, तब मीडिया संस्थान के मालिक का नाम पता नहीं था। वाद दायर होने पर मालिक का पता चला है। पुलिस अब मालिक का नाम केस में बढ़ाएगी।
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