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कूड़े का निस्तारण नहीं किया, 87 संस्थानों पर एक-एक लाख का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 12:26 AM IST
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कूड़े का निस्तारण नहीं किया, 87 संस्थानों पर एक-एक लाख का जुर्माना
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गाजियाबाद। शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए नगर निगम करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन प्राइवेट हाउसिंग सोसायटियों की एओए नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। नगर निगम ने शहर की 150 से ज्यादा सोसायटियों, होटल, रेस्तरां व अन्य व्यावसायिक संस्थानों का निरीक्षण किया तो 87 में कचरा निस्तारण नहीं किया जा रहा था। प्रतिदिन 100 किलोग्राम से ज्यादा कचरा उत्सर्जित करने वाली इन सोसायटियों को कचरे का पृथकीकरण और गीले कचरे से कंपोस्ट बनाना था। नगर निगम ने अब इन सोसायटियों और संस्थानों के प्रबंधन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर (प्रतिदिन 100 किलोग्राम से ज्यादा कचरा उत्सर्जित करने वाले संस्थान) को अपने परिसर में ही गीले और सूखे कचरे का पृथकीकरण करना है। सूखा कचरा नगर निगम कलेक्ट कर लेगा, लेकिन गीले कचरे से इन संस्थानों को खाद में बदलना था, ताकि कचरे का उत्सर्जन नियंत्रित किया जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत केंद्र सरकार की ओर से निरीक्षण के लिए भेजी जाने वाली टीम भी इसका परीक्षण करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी कर रहे निगम अधिकारियों ने उनसे पहले खुद सोसायटियों का निरीक्षण किया तो कविनगर, मोहननगर और वसुंधरा जोन के 87 संस्थानों व सोसायटियों में कचरे का निस्तारण नहीं किया जा रहा था। नगर निगम ने अब इन सोसायटियों की एओए और प्रबंधन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा कराने के लिए एओए को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
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कचरा निस्तारण न करने वाली प्रमुख सोसायटियां
वैशाली की सुपरटेक एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन वैशाली, एपेक्स ग्रीन वैली, प्लेटिनम हाइट, मेट्रो सूट्स, गौर हाइट्स, महागुन विला, सनब्रीज टावर, अमन कैसल, अहलकॉन अपार्टमेंट, अजनारा लैंडमार्क, तया अर्थ, एल्डेको सोसायटी में कचरा निस्तारण के इंतजाम नहीं मिले। वसुंधरा के स्वर्णगंगा अपार्टमेंट, जीवन अपार्टमेंट, गौतम सहकारी आवास समिति, एसजी इंप्रेशन, एसजी ओयसिस, गार्डेनिया ग्लेमर सोसायटी में, कौशांबी की सुपरटेक रामेश्वर आर्केड, शिप्रा किशर। मोहननगर की सेवियर पार्क, एनएच-9 स्थित लैंड क्राफ्ट, आशियाना, वेव सिटी, सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सिटी में भी कचरा निस्तारण नहीं किया जा रहा था।
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इन संस्थानों पर भी लगा जुर्माना
क्लार्क इन, पनाचे बैंक्वेट एंड रिसॉर्ट, वेव मॉल कौशांबी, कौशांबी स्थित चावला तंदूरी रेस्तरां, सनशाइन इन गोल्डन प्लेट, रौशा इन बैंक्वेट एंड रिसॉर्ट्स, होटल आनंद रिट्र्रीट, होटल श्री रत्नव, होटल मुकुंद, होटल कट्रेल, होटल पार्थ रेसिडेंसी, ग्रैंड मिलन, बीकानेर होटल कौशांबी, राम प्लेस, हेल्थ कूल फार्मेसी, स्टार केमिस्ट, होटल सेंट्रल पार्क, राजेश पोपी पेस्ट्री शॉप, मेडिकल स्टोर, जगवीर सिंह मीट शॉप, पंतजलि स्टोर कौशांबी, शिवम आईस्क्रीम एंड कैफे, सागर प्लाजा आदि।

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अधिकारी बोले
नियमों का उल्लंघन कर कचरे का निस्तारण न करने वाली सोसायटियों और व्यावसायिक संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है। इनको नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिस की अवधि में इन संस्थानों को कचरा निस्तारण के लिए प्लांट लगाना होगा और जुर्माना जमा कराना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. मिथिलेश कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
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