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कौशांबी की 10 सोसायटियों पर एक-एक लाख का जुर्माना
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कौशांबी की 10 सोसायटियों पर एक-एक लाख का जुर्माना
कौशांबी। सूखा, गीला कचरा प्रबंधन न करने और गीले कचरे से खाद बनाने का प्लांट न लगाने पर नगर निगम की ओर से कौशांबी की 10 हाईराइज सोसायटियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व नगर निगम की ओर से वसुंधरा, वैशाली, सिद्धार्थ विहार और क्रासिंग रिपब्लिक की सोसायटियों पर भी जुर्माना लगाया जा चुका है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 को लागू हुए पांच साल हो चुके हैं। सोसायटियों में इस नियम को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। नगर निगम लगातार सोसायटियों का सर्वे कराकर नोटिस जारी कर रहा है। इससे पूर्व नियमों को तोड़ रही क्रॉसिंग रिपब्लिक और सिद्धार्थ विहार की 25 हाउसिंग सोसायटियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगा चुका है। बृहस्पतिवार को कौशांबी की कैलाश, त्रिशूल, कंचन जंगा, विंध्याचल, गोवर्धन, धौलागिरी, मलया गिरी, सुमेरु, अरावली और गंगा सोसायटी को नोटिस भेजा गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि वैशाली और वसुंधरा से भी कुछ एओए को चिन्हित किया गया है। जल्द ही इनके खिलाफ भी नोटिस जारी की जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स 2016 के तहत 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पादन करने वाली सोसायटियों, होटल- रेस्टोरेंट व अन्य संस्थाओं को गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी।
15 दिन के नहीं दिया जुर्माना तो दर्ज होगी रिपोर्ट
गाजियाबाद। गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करने वाले रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी गई है कि यदि नियमों के अनुरूप काम नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। जिन पर जुर्माना लगाया गया है यदि उन्होंने 15 दिन के अंदर जमा नहीं किया तो एफआई आर दर्ज कराई जाएगी। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि शहर को स्वच्छ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का अनुपालन करना होगा। यह अभियान लगातार चलाया जाएगा।
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कौशांबी। सूखा, गीला कचरा प्रबंधन न करने और गीले कचरे से खाद बनाने का प्लांट न लगाने पर नगर निगम की ओर से कौशांबी की 10 हाईराइज सोसायटियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व नगर निगम की ओर से वसुंधरा, वैशाली, सिद्धार्थ विहार और क्रासिंग रिपब्लिक की सोसायटियों पर भी जुर्माना लगाया जा चुका है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 को लागू हुए पांच साल हो चुके हैं। सोसायटियों में इस नियम को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। नगर निगम लगातार सोसायटियों का सर्वे कराकर नोटिस जारी कर रहा है। इससे पूर्व नियमों को तोड़ रही क्रॉसिंग रिपब्लिक और सिद्धार्थ विहार की 25 हाउसिंग सोसायटियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगा चुका है। बृहस्पतिवार को कौशांबी की कैलाश, त्रिशूल, कंचन जंगा, विंध्याचल, गोवर्धन, धौलागिरी, मलया गिरी, सुमेरु, अरावली और गंगा सोसायटी को नोटिस भेजा गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि वैशाली और वसुंधरा से भी कुछ एओए को चिन्हित किया गया है। जल्द ही इनके खिलाफ भी नोटिस जारी की जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स 2016 के तहत 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पादन करने वाली सोसायटियों, होटल- रेस्टोरेंट व अन्य संस्थाओं को गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी।
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15 दिन के नहीं दिया जुर्माना तो दर्ज होगी रिपोर्ट
गाजियाबाद। गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करने वाले रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी गई है कि यदि नियमों के अनुरूप काम नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। जिन पर जुर्माना लगाया गया है यदि उन्होंने 15 दिन के अंदर जमा नहीं किया तो एफआई आर दर्ज कराई जाएगी। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि शहर को स्वच्छ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का अनुपालन करना होगा। यह अभियान लगातार चलाया जाएगा।
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