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बिना डिग्री क्लीनिक चला रहे दो झोलाछाप डॉक्टरों पर मुकदमा
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नंदग्राम के झोलाछाप डॉक्टर
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बिना डिग्री क्लीनिक चला रहे दो झोलाछाप डॉक्टरों पर मुकदमा
गाजियाबाद। बिना डिग्री के क्लीनिक खोलने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नंदग्राम थाने में केस दर्ज कराया है। अधिकारियों का कहना है कि मई में नंदग्राम इलाके में औचक निरीक्षण करने पर दो क्लीनिक अवैध मिले। दोनों के संचालक नोटिस के बावजूद दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहे। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विश्राम सिंह का कहना है कि 28 मई को नंदग्राम इलाके में औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान आश्रम रोड नंदग्राम में भारती क्लीनिक चलता पाया गया। क्लीनिक संचालक डॉ. मुकेश कुमार से चिकित्सा शिक्षा संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो वह नहीं दिखा सके। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर 31 मई तक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान भी वह दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहे।
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी का कहना है कि आश्रम रोड नंदग्राम पर ही कुमार क्लीनिक संचालित मिला। क्लीनिक संचालक डॉ. बलबीर सिंह से भी चिकित्सा शिक्षा संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह नहीं दिखा सके। उन्हें भी नोटिस दी गई थी। दोनों झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसएसपी कार्यालय को को पत्र लिखा गया। एसएसपी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। सीओ द्वितीय अवनीश कुमार का कहना है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट व यूनाइटेड प्रोविंसेज मेडिकल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
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गाजियाबाद। बिना डिग्री के क्लीनिक खोलने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नंदग्राम थाने में केस दर्ज कराया है। अधिकारियों का कहना है कि मई में नंदग्राम इलाके में औचक निरीक्षण करने पर दो क्लीनिक अवैध मिले। दोनों के संचालक नोटिस के बावजूद दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहे। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विश्राम सिंह का कहना है कि 28 मई को नंदग्राम इलाके में औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान आश्रम रोड नंदग्राम में भारती क्लीनिक चलता पाया गया। क्लीनिक संचालक डॉ. मुकेश कुमार से चिकित्सा शिक्षा संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो वह नहीं दिखा सके। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर 31 मई तक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान भी वह दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहे।
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अपर मुख्य चिकित्साधिकारी का कहना है कि आश्रम रोड नंदग्राम पर ही कुमार क्लीनिक संचालित मिला। क्लीनिक संचालक डॉ. बलबीर सिंह से भी चिकित्सा शिक्षा संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह नहीं दिखा सके। उन्हें भी नोटिस दी गई थी। दोनों झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसएसपी कार्यालय को को पत्र लिखा गया। एसएसपी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। सीओ द्वितीय अवनीश कुमार का कहना है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट व यूनाइटेड प्रोविंसेज मेडिकल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

नंदग्राम के झोलाछाप डॉक्टर
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