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कोरोना में जान गंवाने वाले आठ परिवारों ने मांगी हाउस टैक्स में छूट
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कोरोना में जान गंवाने वाले आठ परिवारों ने मांगी हाउस टैक्स में छूट
गाजियाबाद। कोरोना महामारी में अपनी जान गवाने वाले परिवारों को हाउस टैक्स में छूट दी जानी है। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से पहले ही घोषणा की जा चुकी है। उसके बाद से अभी तक निगम को आठ परिवारों की तरफ से प्रार्थना पत्र मिले हैं, जिन्होंने कोरोना से मृत्यु होने संबंधित दस्तावेज लगाकर हाउस टैक्स में छूट पाने का दावा किया है। इनमें सबसे अधिक पांच आवेदन कविनगर जोन से मिले हैं। जबकि वसुंधरा जोन से दो और विजय नगर जोन से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा के मुताबिक गृह कर माफ किए जाने के संबंध में काफी पहले निर्णय लिया गया था। नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत ऐसे परिवार जिन्होंने माता-पिता व परिवार के पुत्र या पुत्री को खोया है वो हाउस टैक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निगम ने gzb.nagar.nigam@gmail.com पर आवेदन मांगे हैं। एक प्रार्थना पत्र लिखकर भवन से संबंधित नाम-पता लिखकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड भी प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। इसके साथ ही मुख्य कार्यालय नगर निगम, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी और जोनल कार्यालय में भी आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं।
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गाजियाबाद। कोरोना महामारी में अपनी जान गवाने वाले परिवारों को हाउस टैक्स में छूट दी जानी है। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से पहले ही घोषणा की जा चुकी है। उसके बाद से अभी तक निगम को आठ परिवारों की तरफ से प्रार्थना पत्र मिले हैं, जिन्होंने कोरोना से मृत्यु होने संबंधित दस्तावेज लगाकर हाउस टैक्स में छूट पाने का दावा किया है। इनमें सबसे अधिक पांच आवेदन कविनगर जोन से मिले हैं। जबकि वसुंधरा जोन से दो और विजय नगर जोन से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा के मुताबिक गृह कर माफ किए जाने के संबंध में काफी पहले निर्णय लिया गया था। नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत ऐसे परिवार जिन्होंने माता-पिता व परिवार के पुत्र या पुत्री को खोया है वो हाउस टैक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निगम ने gzb.nagar.nigam@gmail.com पर आवेदन मांगे हैं। एक प्रार्थना पत्र लिखकर भवन से संबंधित नाम-पता लिखकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड भी प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। इसके साथ ही मुख्य कार्यालय नगर निगम, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी और जोनल कार्यालय में भी आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं।
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