{"_id":"62d855bab6ac47651c0fbe66","slug":"ghaziabad-news-ghaziabad-city-news-gbd2418328175","type":"story","status":"publish","title_hn":"विवाहित की हत्या में चार दोषियों को 10 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विवाहित की हत्या में चार दोषियों को 10 साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विवाहित की हत्या में चार दोषियों को 10 साल की सजा
गाजियाबाद। दहेज की मांग पूरी ने होने पर फंदा लगाकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को पति शहजाद समेत चार आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली की रहने वाली शमा परवीन की शादी दो अप्रैल 2017 को साहिबाबाद के रहने वाले शहजाद से हुई थी। शादी में शमा परवीन के परिजनों ने कार दी थी, इसके बाद भी ससुराली दूसरी कार लाने के लिए शमा परवीन को परेशान कर मारपीट करने लगे। मांग पूरी न होने पर शादी के आठ माह बाद पति शहजाद, सास शबनम, जेठ दिलशाद और जेठानी निशा ने मारपीट की और फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी। मामले में अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
गाजियाबाद। दहेज की मांग पूरी ने होने पर फंदा लगाकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को पति शहजाद समेत चार आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली की रहने वाली शमा परवीन की शादी दो अप्रैल 2017 को साहिबाबाद के रहने वाले शहजाद से हुई थी। शादी में शमा परवीन के परिजनों ने कार दी थी, इसके बाद भी ससुराली दूसरी कार लाने के लिए शमा परवीन को परेशान कर मारपीट करने लगे। मांग पूरी न होने पर शादी के आठ माह बाद पति शहजाद, सास शबनम, जेठ दिलशाद और जेठानी निशा ने मारपीट की और फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी। मामले में अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है।
विज्ञापन