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Ghaziabad: बागपत एएसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, दुष्कर्म मामले में थे जांच अधिकारी, गवाही देने नहीं हुए पेश
Fri, 07 Oct 2022 02:31 PM IST
अनुराग सक्सेना
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Fri, 07 Oct 2022 02:31 PM IST
सार
साल 2016 को बच्ची से दुष्कर्म की वारदात होने पर एएसपी गाजियाबाद में तैनात थे और मामले के जांच अधिकारी थे। कई बार तारीख पड़ने के बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
पॉक्सो कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर बागपत के एएसपी मनीष मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अदालत की न्यायाधीश संगीता कुमारी ने अगली सुनवाई के लिए 19 अक्तूबर की तारीख लगाई है।
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साल 2016 को बच्ची से दुष्कर्म की वारदात होने पर एएसपी गाजियाबाद में तैनात थे और मामले के जांच अधिकारी थे। कई बार तारीख पड़ने के बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया।
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विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र में 16 सितंबर 2016 को सात वर्षीय मासूम बच्ची से उसकी दोस्त के मामा परविंदर (26 वर्ष) ने पार्क में खेलते समय दुष्कर्म किया था। बच्ची ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया था, जिसके बाद मामले की रिपोर्ट सिहानी गेट थाने में दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर परविंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही है। इस मामले में तत्कालीन सीओ द्वितीय मनीष कुमार मिश्रा जांच अधिकारी थे। वह मौजूदा समय में बागपत में तैनात हैं।