फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Ghaziabad Murder And Sexual Harassment Case victim mother gets emotional as soon as convict sentenced to death

दरिंदे को सजा-ए-मौत: जज साहब... आपने इंसाफ किया, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे, मासूम की मां के छलके आंसू

Thu, 16 Mar 2023 02:20 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 16 Mar 2023 02:20 PM IST
सार

गाजियाबाद पॉक्सो कोर्ट ने 18 अगस्त 2022 को दुष्कर्म के बाद की गई नौ साल की बच्ची की हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई। दोषी पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जज अमित कुमार प्रजापति ने बुधवार दोपहर जैसे ही यह फैसला सुनाया, अभियुक्त को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाया जाए, वैसे ही बच्ची की मां की भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। 

विज्ञापन
Ghaziabad Murder And Sexual Harassment Case victim mother gets emotional as soon as convict sentenced to death
फैसला सुनाने वाला जज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गाजियाबाद के मोदीनगर के गांव में 18 अगस्त 2022 को दुष्कर्म के बाद की गई नौ साल की बच्ची की हत्या के मामले में दोषी कपिल कश्यप (25) को पॉक्सो कोर्ट के जज अमित कुमार प्रजापति ने बुधवार को फांसी की सजा सुनाई। उस पर 61 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। 
विज्ञापन


उसे 13 मार्च को दोषी करार दे दिया गया था। इस केस में पुलिस ने जांच पूरी करके सिर्फ छह दिन में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप तय होने के बाद कोर्ट ने पांच महीने 29 दिन में फैसला सुना दिया।
विज्ञापन


पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि कपिल घर के बाहर खेल रहीं ममेरी-फुफेरी छह और नौ साल की दो बहनों को आइसक्रीम दिलाने के बहाने साइकिल पर ले गया था। छोटी छूटकर भाग गई थी। बड़ी को शाहजहांपुर गांव में गन्ने के खेत में ले जाकर उसने दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसे कुछ लोगों ने बच्चियों को ले जाते हुए देखा था। पुलिस ने 19 को उसे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर ही बच्ची का शव बरामद किया था। पुलिस ने 14 गवाह पेश किए। इनमें सबसे अहम छह साल की बच्ची की गवाही रही। कपिल ने दरिंदगी उसके सामने की थी। इस केस को विरल से विरलतम मानते हुए 28 पेज के फैसले में कोर्ट ने फांसी की सजा दी है।

जज साहब... आपने इंसाफ किया, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे
पॉक्सो कोर्ट के जज अमित कुमार प्रजापति ने बुधवार दोपहर जैसे ही यह फैसला सुनाया, अभियुक्त को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाया जाए, वैसे ही बच्ची की मां की भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अल्लाह को शुक्रिया अदा करने लगीं। उन्होंने कहा, जज साहब, आपने इंसाफ किया है, बहुत अच्छा इंसाफ किया है, हमें आप पर भरोसा था और अल्लाह पर भी। 

 

आपने हमारी तकलीफ को समझा, अल्लाह से दुआ करती हूं कि आपकी हर मुराद पूरी करे। बच्ची की लाश मिलने के बाद से हर दिन इसी सोच में बीता है कि इंसाफ कब मिलेगा। इसका भी शुक्रिया है कि इंसाफ में देरी नहीं हुई। बच्ची के पिता ने कहा, बिटिया को आज इंसाफ मिल गया। 

 

वह वापस तो नहीं आ सकती लेकिन इस बात का संतोष है कि उसकी जान लेने वाले को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसमें देरी न की जाए। उन्होंने बताया कि इस केस में पैरोकार मनोज कुमार ने बड़ी मदद की। वे लोग गरीब हैं। मनोज ने आर्थिक रूप से भी मदद की।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed