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Ghaziabad News: गैंगस्टर, गुंडा एक्ट की नई फाइलें अब नहीं जाएंगी कलक्ट्रेट

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2022 07:30 AM IST
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गैंगस्टर, गुंडा एक्ट की नई फाइलें अब नहीं जाएंगी कलक्ट्रेट
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गाजियाबाद। कमिश्नरेट बन जाने के बाद अब गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और मुचलका पाबंदी की फाइलें पुलिस कार्यालय से कलक्ट्रेट के चक्कर नहीं लगाएंगी। अब पुलिस कमिश्नर ही इन फाइलों पर कार्रवाई करेंगे। बीते दिनों हुई कई बड़ी वारदातों के आरोपियों पर पुलिस की ओर से इन अधिनियम में कार्रवाई कर फाइलें कलक्ट्रेट भेजी जानी थीं, लेकिन अब नहीं भेजी जाएंगी। नगर निकाय चुनाव के दौरान मुचलका पाबंद करने की कार्रवाई भी अब पुलिस अधिकारी ही करेंगे। वहीं, प्रशासन की ओर से भी अब ऐसी करीब 100 से ज्यादा फाइलें वापस पुलिस कार्यालय पर भेजी जाएंगी।
इन मामलों में हो सकती है गैंगस्टर की कार्रवाई
उद्यमी रमन सरीन के घर हुई डकैती
इसी साल 7 अक्तूबर को नेहरू नगर थर्ड के ई-ब्लॉक में उद्यमी रमन सरीन के घर बदमाशों ने 24 लाख की डकैती डाली थी। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा कर लिया था और परिवार के ही एक करीबी ने डकैती की साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर सकती है।
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अपहरण के बाद बच्ची की हत्या का चर्चित प्रकरण
20 नवंबर को नंदग्राम क्षेत्र की नई बस्ती से 11 साल की बच्ची खुशी का अपहरण कर उसकी हत्या के मामले में भी पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई कर सकती है। कमिश्नरेट बन जाने के बाद अब पुलिस अधिकारियों को इसकी पत्रावली भी डीएम के पास नहीं भेजनी पड़ेगी। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और फिलहाल वह जेल में हैं।
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विजयनगर की फैक्टरी में डकैती
25 नवंबर की रात विजयनगर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक मेटल फैक्टरी में 8 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस 24 घंटे में ही 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख का माल बरामद कर चुकी है और तीन अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। इस मामले में भी पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई करेगी, लेकिन अब यह फाइल भी कलक्ट्रेट नहीं भेजी जाएगी।
कई अन्य मामले
इन प्रमुख वारदातों के अलावा कई अन्य वारदातों में भी पुलिस अधिकारी अब खुद गैंगस्टर एक्ट और गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। इसमें 30 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला बांग्लादेशी गिरोह के बदमाशों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इनके अलावा निकाय चुनाव में सीआरपीसी की धारा के तहत की जाने वाली कार्रवाई के लिए भी अब पुलिस को डीएम के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा।

एसएसपी मुनिराज का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट समेत प्रशासनिक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए 15 दिन में डीएम के साथ बैठक की जाती है। कमिश्नरेट की अधिसूचना जारी होने से पूर्व बैठक हो चुकी थी। अब थानों से जो भी नई फाइलें आ रही हैं, उन्हें कलक्ट्रेट नहीं भेजा जाएगा। पुलिस कमिश्नर के स्तर से उन पर निर्णय लिया जाएगा।
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