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Ghaziabad News: बच्चे और पिता के दोबारा डीएनए जांच की मांग खारिज
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बच्चे और पिता के दोबारा डीएनए जांच की मांग खारिज
गाजियाबाद। 12 वर्षीय से बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बच्चे और पिता का दोबारा डीएनए जांच कराने की मांग पाक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी है। पाक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी हर्षवर्धन ने कहा कि बच्चे और पिता के खून सहित अन्य नमूनों से जांच में पुष्टि हुई है, इसलिए दोबारा जांच कराने की जरूरत नहीं है।
विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि बचाव पक्ष की अर्जी पर बच्ची की मां के बयान एक दिसंबर को दर्ज होंगे। इसके पहले बयान दर्ज होने की तारीख पर मां की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अदालत ने आगे के गवाहों के बयान दर्ज कराया था। बचाव पक्ष ने शुक्रवार को मां को अदालत में बुलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से सभी की गवाही पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को तीनों आरोपियों के बयान दर्ज हुए। तीनों ने दुष्कर्म करने से इनकार किया है।
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गाजियाबाद। 12 वर्षीय से बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बच्चे और पिता का दोबारा डीएनए जांच कराने की मांग पाक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी है। पाक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी हर्षवर्धन ने कहा कि बच्चे और पिता के खून सहित अन्य नमूनों से जांच में पुष्टि हुई है, इसलिए दोबारा जांच कराने की जरूरत नहीं है।
विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि बचाव पक्ष की अर्जी पर बच्ची की मां के बयान एक दिसंबर को दर्ज होंगे। इसके पहले बयान दर्ज होने की तारीख पर मां की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अदालत ने आगे के गवाहों के बयान दर्ज कराया था। बचाव पक्ष ने शुक्रवार को मां को अदालत में बुलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से सभी की गवाही पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को तीनों आरोपियों के बयान दर्ज हुए। तीनों ने दुष्कर्म करने से इनकार किया है।
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