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जिले में 20 दिसंबर तक लागू रहेगी धारा-144
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जिले में 20 दिसंबर तक लागू रहेगी धारा-144
गाजियाबाद। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस और विभिन्न संस्थानों की ओर से परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में एक बार फिर धारा-144 लागू कर दी गई है। डीएम राकेश कुमार सिंह ने 20 दिसंबर तक धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले त्योहारों के मद्देनजर इसे 28 अक्तूबर की आधी रात तक के लिए लागू किया गया था।
एक बार फिर धारा-144 लागू हो जाने से जिले में कई तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस अवधि में प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकने, बिना अनुमति धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं कर सकेगा। इनके अलावा एक स्थान पर पांच या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मौखिक या पर्चे, सोशल मीडिया, पंफलेट पर लिखित रूप से किसी भी प्रकार की नारेबाजी और ऐसा भ्रामक प्रचार नहीं कर सकेंगे जिससे जाति या समुदाय के संबंध में तनाव होने की आशंका हो। घरों और सार्वजनिक स्थानों पर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्र करने पर भी रोक रहेगी। राजनीतिक, सामूहिक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन एडीएम या तहसील के एसडीएम की अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
यह भी रहेंगे प्रतिबंध
- कोई भी व्यक्ति गाजियाबाद की सीमा में शस्त्र, भाला, चाकू, लाठी, डंडा लेकर नहीं चलेगा। बुजुर्गों के लिए लाठी, सिख समुदाय के लिए कृपाण पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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- व्हाट्सएप पर भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट नहीं करेंगे, ऐसा करने पर ग्रुप एडमिन प्रशासन को सूचना देगा।
- बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा।
- परीक्षा के दौरान 100 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग नहीं लगाएंगे।
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गाजियाबाद। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस और विभिन्न संस्थानों की ओर से परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में एक बार फिर धारा-144 लागू कर दी गई है। डीएम राकेश कुमार सिंह ने 20 दिसंबर तक धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले त्योहारों के मद्देनजर इसे 28 अक्तूबर की आधी रात तक के लिए लागू किया गया था।
एक बार फिर धारा-144 लागू हो जाने से जिले में कई तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस अवधि में प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकने, बिना अनुमति धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं कर सकेगा। इनके अलावा एक स्थान पर पांच या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मौखिक या पर्चे, सोशल मीडिया, पंफलेट पर लिखित रूप से किसी भी प्रकार की नारेबाजी और ऐसा भ्रामक प्रचार नहीं कर सकेंगे जिससे जाति या समुदाय के संबंध में तनाव होने की आशंका हो। घरों और सार्वजनिक स्थानों पर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्र करने पर भी रोक रहेगी। राजनीतिक, सामूहिक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन एडीएम या तहसील के एसडीएम की अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
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यह भी रहेंगे प्रतिबंध
- कोई भी व्यक्ति गाजियाबाद की सीमा में शस्त्र, भाला, चाकू, लाठी, डंडा लेकर नहीं चलेगा। बुजुर्गों के लिए लाठी, सिख समुदाय के लिए कृपाण पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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- व्हाट्सएप पर भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट नहीं करेंगे, ऐसा करने पर ग्रुप एडमिन प्रशासन को सूचना देगा।
- बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा।
- परीक्षा के दौरान 100 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग नहीं लगाएंगे।