फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   ghaziabad

अकेले करानी है रजिस्ट्री तो तलाक के पेपर लाओ

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 19 Oct 2022 12:46 AM IST
विज्ञापन
ghaziabad
अकेले करानी है रजिस्ट्री तो तलाक के पेपर लाओ
विज्ञापन

गाजियाबाद। इंदिरापुरम निवासी एक शिक्षक का पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा है। जीडीए में पिछले दो माह से वह फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अपर सचिव ने शासनादेश का हवाला देते हुए पति-पत्नी दोनों के नाम रजिस्ट्री कराने की बात कही। मंगलवार को वह एक बार फिर जीडीए कार्यालय पहुंचे और अफसरों से फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए मनुहार करने लगे। इस पर अपर सचिव ने तलाक का पेपर लाने के बाद अकेले रजिस्ट्री कराने की बात कही।
शिक्षक ने बताया कि शादी के बाद पत्नी की पढ़ाई कराई और वह भी वर्तमान में जूनियर हाईस्कूल में शिक्षिका है। पिछले दो साल से मनमुटाव हुआ तो दोनों अलग रहने लगे। मौजूदा समय में परिवार न्यायालय में तलाक का मुकदमा चल रहा है। शिक्षक ने अधिकारियों से बताया कि बैंक से 35 लाख रुपये का लोन पास होने के बाद बैंक ड्राफ्ट बन चुका है। अगर रजिस्ट्री नहीं हुई तो ड्राफ्ट निरस्त कराना पड़ेगा। अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने शिक्षक को समझाया कि पत्नी से समझौता कर उन्हें घर ले आएं और रजिस्ट्री कराएं।
विज्ञापन

लगाना होगा कोर्ट का आदेश
अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि शासनादेश है कि यदि कोई विवाहित पुरुष संपत्ति की रजिस्ट्री कराता है तो उसमें पत्नी का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। बिना पत्नी का नाम दर्ज कराए फ्लैट की रजिस्ट्री करानी है तो तलाक का पेपर या कोर्ट का आदेश लगाना होगा। बिना पत्नी का नाम शामिल किए किसी भी स्थिति में जीडीए से संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed