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अमेजॉन ने भेजा खराब प्यूरीफायर, लगा 19 हजार रुपये का अर्थदंड
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अमेजॉन ने भेजा खराब प्यूरीफायर, लगा 19 हजार रुपये का अर्थदंड
गाजियाबाद। अमेजॉन सेलर सर्विसेज ने ग्राहक को खराब वाटर प्यूरीफायर भेज दिया। बार-बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम विवाद प्रतितोष आयोग में वाद (मुकदमा) दर्ज करा दिया। अब आयोग ने कंपनी को 19360 रुपये की धनराशि ग्राहक को अदा करने का आदेश दिया है।
इंदिरापुरम गौर ग्रीन सिटी में रहने वाले अमित कुमार वर्मा ने 19 जुलाई 2021 को अमेजॉन सेलर सर्विसेज से 14390 रुपये में वाटर प्यूरीफायर मंगाया था। उत्पाद मिलने के बाद जांच में खराब पाया गया। अमित ने कई बार इसकी शिकायत अमेजॉन कंपनी में की। कंपनी ने कहा कि उत्पाद विक्रेता के पते पर कोरियर कर दीजिए। अमित ने 1940 रुपये खर्च कर बताए पते पर भेज दिया गया। इसके बाद न प्यूरीफायर आया और न ही खरीदारी में खर्च की गई 14390 की धनराशि वापस मिली। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश प्रवीण कुमार जैन ने आदेश दिया कि प्यूरीफायर का दाम 14390 रुपये, कोरियर चार्ज 1940 रुपये और परिवाद व्यय व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में तीन हजार रुपये का भुगतान 60 दिन के भीतर किया जाए।
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गाजियाबाद। अमेजॉन सेलर सर्विसेज ने ग्राहक को खराब वाटर प्यूरीफायर भेज दिया। बार-बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम विवाद प्रतितोष आयोग में वाद (मुकदमा) दर्ज करा दिया। अब आयोग ने कंपनी को 19360 रुपये की धनराशि ग्राहक को अदा करने का आदेश दिया है।
इंदिरापुरम गौर ग्रीन सिटी में रहने वाले अमित कुमार वर्मा ने 19 जुलाई 2021 को अमेजॉन सेलर सर्विसेज से 14390 रुपये में वाटर प्यूरीफायर मंगाया था। उत्पाद मिलने के बाद जांच में खराब पाया गया। अमित ने कई बार इसकी शिकायत अमेजॉन कंपनी में की। कंपनी ने कहा कि उत्पाद विक्रेता के पते पर कोरियर कर दीजिए। अमित ने 1940 रुपये खर्च कर बताए पते पर भेज दिया गया। इसके बाद न प्यूरीफायर आया और न ही खरीदारी में खर्च की गई 14390 की धनराशि वापस मिली। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश प्रवीण कुमार जैन ने आदेश दिया कि प्यूरीफायर का दाम 14390 रुपये, कोरियर चार्ज 1940 रुपये और परिवाद व्यय व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में तीन हजार रुपये का भुगतान 60 दिन के भीतर किया जाए।
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