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रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र नहीं लगाने पर सोसायटी में कुत्ता नहीं रख सकेंगे निवासी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2022 01:03 AM IST
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रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र नहीं लगाने पर सोसायटी में कुत्ता नहीं रख सकेंगे निवासी
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गाजियाबाद। कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने के बाद सोसायटियां कुत्ता पालकों के लिए दिशानिर्देश जारी कर रही हैं। सोमवार को सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सोसायटी के स्टेट मैनेजर ने वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र सोसायटी के मेंटेनेंस दफ्तर में जमा कराना अनिवार्य कर दिया है।
जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि पालतू कुत्ते का पंजीकरण नगर निगम में कराना अनिवार्य है। नगर निगम की वेबसाइट पर लिंक पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। इसके प्रमाणपत्र की कापी दफ्तर में जमा करानी होगी। पालतू कुत्ते को पट्टे से बांधकर रखना होगा, बाहर निकलते समय जालीदार मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सर्विस लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पूप किट, डस्ट पैन भी अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर निगम की ओर से 5000 हजार रुपये की जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र नहीं लगाने पर 450 लोगों का रजिस्ट्रेशन अटका
गाजियाबाद। वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र नहीं लगाने वाले करीब साढ़े चार सौ कुत्ता पालकों के आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराकर प्रमाणपत्र लगाने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 3320 पहुंच गई है। नगर पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. आशीष त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है। पिछले नौ दिनों में करीब एक हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है। ब्यूरो
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