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बिना दो हेलमेट दोपहिया वाहनों का नहीं होगा पंजीकरण
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बिना दो हेलमेट दोपहिया वाहनों का नहीं होगा पंजीकरण
गाजियाबाद। दोपहिया वाहनों का पंजीकरण बिना दो हेलमेट के नहीं होगा। सड़क दुर्घटना नियंत्रण के तहत दोपहिया वाहनों के पंजीकरण कराने के लिए हेलमेट अनिवार्य होने के बावजूद कई वाहन डीलर बिना रसीद के वाहनों का पंजीकरण कराने आरटीओ कार्यालय भेज रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन ने वाहन बेचने वाले डीलरों को दोबारा निर्देश जारी किए हैं कि वाहन के कागजात देने के साथ ही हेलमेट की रसीद अवश्य दें और बिना रसीद लगाए पंजीकरण के लिए आरटीओ कार्यालय फाइल न भेजी जाए।
वाहन स्वामी हेलमेट पहले खरीद चुके हैं और रसीद गुम हो गई है तो हेलमेट पहनकर फोटो खिंचवाने के साथ ही शपथपत्र जमा कराया जाएगा। इसके साथ ही हेलमेट का आईएसआई मार्का होना जरूरी है। अगर हेलमेट वाहन डीलर या फिर अधिकृत कंपनी से नहीं खरीदा गया है तो भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सितंबर महीने में 743 लोगों ने शपथपत्र दिया था कि उनके पास पहले से ही हेलमेट उपलब्ध है।
सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौतें दोपहिया वाहन सवारों की होती हैं। विशेष तौर पर युवा वर्ग हेलमेट लगाने से बचते हैं और आए दिन हादसे के शिकार होते रहते हैं। जनवरी से सितंबर तक 987 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इनमें से 400 दुर्घटना में दोपहिया वाहन सवार थे।
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हेलमेट अनिवार्य होने के बावजूद कई एजेंसी संचालक हेलमेट की रसीद नहीं देते थे, इस कारण वाहन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को परेशानी झेलनी पड़ती है। आरटीओ कार्यालय में जनवरी से सितंबर तक 39478 दोपहिया वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। सितंबर में 1363 दो पहिया वाहन पंजीकृत हुए हैं।
एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव का कहना है कि वाहन विक्रेताओं को दोबारा पत्र लिखा गया है कि कोई भी दोपहिया वाहन बेचने के साथ ही दो हेलमेट आईएसआई मार्का अवश्य बेचें और उसकी रसीद पंजीकरण फाइल के साथ लगाएं।
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गाजियाबाद। दोपहिया वाहनों का पंजीकरण बिना दो हेलमेट के नहीं होगा। सड़क दुर्घटना नियंत्रण के तहत दोपहिया वाहनों के पंजीकरण कराने के लिए हेलमेट अनिवार्य होने के बावजूद कई वाहन डीलर बिना रसीद के वाहनों का पंजीकरण कराने आरटीओ कार्यालय भेज रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन ने वाहन बेचने वाले डीलरों को दोबारा निर्देश जारी किए हैं कि वाहन के कागजात देने के साथ ही हेलमेट की रसीद अवश्य दें और बिना रसीद लगाए पंजीकरण के लिए आरटीओ कार्यालय फाइल न भेजी जाए।
वाहन स्वामी हेलमेट पहले खरीद चुके हैं और रसीद गुम हो गई है तो हेलमेट पहनकर फोटो खिंचवाने के साथ ही शपथपत्र जमा कराया जाएगा। इसके साथ ही हेलमेट का आईएसआई मार्का होना जरूरी है। अगर हेलमेट वाहन डीलर या फिर अधिकृत कंपनी से नहीं खरीदा गया है तो भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सितंबर महीने में 743 लोगों ने शपथपत्र दिया था कि उनके पास पहले से ही हेलमेट उपलब्ध है।
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सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौतें दोपहिया वाहन सवारों की होती हैं। विशेष तौर पर युवा वर्ग हेलमेट लगाने से बचते हैं और आए दिन हादसे के शिकार होते रहते हैं। जनवरी से सितंबर तक 987 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इनमें से 400 दुर्घटना में दोपहिया वाहन सवार थे।
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हेलमेट अनिवार्य होने के बावजूद कई एजेंसी संचालक हेलमेट की रसीद नहीं देते थे, इस कारण वाहन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को परेशानी झेलनी पड़ती है। आरटीओ कार्यालय में जनवरी से सितंबर तक 39478 दोपहिया वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। सितंबर में 1363 दो पहिया वाहन पंजीकृत हुए हैं।
एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव का कहना है कि वाहन विक्रेताओं को दोबारा पत्र लिखा गया है कि कोई भी दोपहिया वाहन बेचने के साथ ही दो हेलमेट आईएसआई मार्का अवश्य बेचें और उसकी रसीद पंजीकरण फाइल के साथ लगाएं।