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लाइसेंस शुल्क जमा न करने वाले 880 संस्थानों की आरसी जारी करेगा निगम

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2022 01:36 AM IST
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लाइसेंस शुल्क जमा न करने वाले 880 संस्थानों की आरसी जारी करेगा निगम
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गाजियाबाद। लाइसेंस शुल्क जमा न कराने वाले 880 प्रतिष्ठानों की नगर निगम आरसी जारी करेगा। इनमें शराब की दुकानें, पैथोलॉजी लैब, क्लीनिक और सैलून समेत कुल 39 तरह के काम करने वाले दुकानदार व अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। नगर निगम की ओर से नोटिस जारी करने के बावजूद इन प्रतिष्ठानों ने नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया।

नगर निगम का संपत्ति कर विभाग चाय की दुकान, क्लीनिक, अस्पताल, सैलून से लेकर पांच सितारा होटल तक 39 तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी करता है। इन प्रतिष्ठानों को निगम से यह लाइसेंस लेना और हर साल इसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। नगर निगम ने बीते साल लाइसेंस शुल्क जमा कराने के लिए शहर के 10726 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। इनमें से 9846 प्रतिष्ठानों ने शुल्क जमा कराकर लाइसेंस ले लिया था, लेकिन 880 ने शुल्क जमा नहीं किया। नए वित्तीय वर्ष के साढ़े तीन माह बीत जाने के बावजूद उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। अब नगर निगम का संपत्ति कर विभाग इनके खिलाफ आरसी जारी करेगा। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस न लेने वाले प्रतिष्ठानों और उन पर बकाया रकम की लिस्ट तैयार करके आरसी जारी कराने के लिए तीन-चार दिन में प्रशासन को भेज दी जाएगी।
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ट्रेड लाइसेंस और शुल्क
होटल, लॉजिग व बारात घर -1000 रुपये
तीन सितारा होटल - 9000 रुपये
पांच सितारा होटल - 12000 रुपये
नर्सिंग होम 20 बेड तक - 2000 रुपये
नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक - 5000 रुपये
प्रसूति गृह 20 बेड तक - 4000 रुपये
प्रसूति गृह 20 बेड से अधिक - 5000 रुपये
प्राइवेट अस्पताल - 5000 रुपये
पैथोलॉजी सेंटर - 11000 रुपये
एक्सरे क्लीनिक - 2000 रुपये
डेंटल क्लीनिक - 4000 रुपये
प्राइवेट क्लीनिक - 3000 रुपये
ऑटो 3 सीटर - 500 रुपये
ऑटो 7 सीटर - 720 रुपये
मिनी बस - 1500 रुपये
बस - 2500 रुपये
रिक्शा - 150 से 175 रुपये
ठेला - 100 रुपये
हाथ ठेला - 75 रुपये
दूध उत्पाद की दुकान व फूड स्टॉल - 500 रुपये
फाइनेंस कंपनी - 6000 रुपये
इंश्योरेंस कंपनी - 12000 रुपये
पशु वधशाला - 25 रुपये प्रति पशु
हड्डी गोदाम - 11000 रुपये
बार - 6000 रुपये
आइस फैक्ट्री - 100 रुपये
बिल्डर रजिस्टर्ड - 5000 रुपये
देशी शराब दुकान - 6000 रुपये
विदेशी शराब दुकान - 12000 रुपये
मांस की दुकान - 300 से 600 रुपये
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