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पार्षद की जमानत अर्जी खारिज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 22 Apr 2022 12:57 AM IST
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पार्षद की जमानत अर्जी खारिज
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गाजियाबाद। सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रेखा अग्निहोत्री की अदालत द्वारा पसौंडा वार्ड 66 के पार्षद मुस्तकीम चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिला जज जितेंद्र सिन्हा ने मामले की सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर किया था।

विशेष लोक अभियोजक विशंभर सिंह ने बताया कि कपिल मावी ने 14 फरवरी को टीला मोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि पसौंडा वार्ड नंबर 66 के पार्षद मुस्तकीम चौधरी ने अपनी फेसबुक आईडी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्ति जनक फोटो पोस्ट की है। इससे क्षेत्र के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पार्षद मुस्तकीम ने यह फेसबुक स्टेट्स पर शेयर किया है। मामले के विवेचक ने अपनी विवेचना ने बताया की फोटो की वीडियोग्राफ ी की गई और वीडियो कंप्यूटर से सीडी राइटर के माध्यम से कंपोज डिस्क तैयार किया गया था। मुस्तकीम चौधरी के मोबाइल से उत्तर प्रदेश सरकार की आपत्तिजनक फ ोटो अपलोड किए गए हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त मुस्तकीम चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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