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कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया बेटी के अपहरण का केस
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कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया बेटी के अपहरण का केस
गाजियाबाद। विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड निवासी राकेश के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने हथियारों के बल पर उनकी बेटी का अपहरण किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने के बावजूद बिना कार्रवाई के छोड़ दिया।
विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति का कहना है कि चंपावत उत्तराखंड निवासी राकेश सिंह उनकी 20 वर्षीय पुत्री को छह माह से तंग व परेशान करता था। छह सितंबर 2020 को उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो आरोपी ने लिखकर दे दिया था कि वह उनकी बेटी को भविष्य में परेशान नहीं करेगा। आरोप है कि 13 फरवरी 2021 को राकेश उनकी पुत्री को हथियार के बल पर घर से उठाकर ले गया। अगले दिन पुलिस उनकी बेटी को विजयनगर थाने लेकर गई। आरोप है कि वहां पुलिस ने उनकी बेटी से कोई पूछताछ नहीं की और आरोपी को भी छोड़ दिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उनकी बेटी व उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। कोई कार्रवाई न होने पर उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एसएचओ महावीर सिंह चौहान का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी राकेस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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गाजियाबाद। विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड निवासी राकेश के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने हथियारों के बल पर उनकी बेटी का अपहरण किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने के बावजूद बिना कार्रवाई के छोड़ दिया।
विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति का कहना है कि चंपावत उत्तराखंड निवासी राकेश सिंह उनकी 20 वर्षीय पुत्री को छह माह से तंग व परेशान करता था। छह सितंबर 2020 को उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो आरोपी ने लिखकर दे दिया था कि वह उनकी बेटी को भविष्य में परेशान नहीं करेगा। आरोप है कि 13 फरवरी 2021 को राकेश उनकी पुत्री को हथियार के बल पर घर से उठाकर ले गया। अगले दिन पुलिस उनकी बेटी को विजयनगर थाने लेकर गई। आरोप है कि वहां पुलिस ने उनकी बेटी से कोई पूछताछ नहीं की और आरोपी को भी छोड़ दिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उनकी बेटी व उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। कोई कार्रवाई न होने पर उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एसएचओ महावीर सिंह चौहान का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी राकेस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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