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संक्रमण रोकने को 10 मई तक बढ़ाई धारा-144
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संक्रमण रोकने को 10 मई तक बढ़ाई धारा 144
गाजियाबाद। कोरोना का बढ़ते संक्रमण और त्योहार को देखते हुए जिले में धारा-144 कोे 10 मई की मध्यरात्रि तक के लिए बढ़ा दिया है। डीएम ने इस बारे में आदेश जारी किया है। सिनेमाघर, होटल्स, रेस्टोरेंट, स्कूल-कॉलेज व अन्य संस्थाओं में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। निर्धारित क्षमता से 50 फीसदी ही एक समय में लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। आयोजन स्थल की क्षमता से 50 फीसदी ही एक साल लोगों के आने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी सूरत में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
डीएम अजय शंकर पांडेय का कहना है कि 15 मार्च की मध्यरात्रि को पूर्व में लागू की गई धारा-144 की अंतिम तिथि थी। जिसके बाद अब आगे भी लागू रखने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि वो इसका कड़ाई से पालन करें। सभी दुकानदारों, ब्यूटी पार्लर व सैलून पर काम करने वालों को फेस शील्ड व ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। टैक्स बस, ऑटो रिक्शा व अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक व परिचालक बिना मास्क लगाए किसी यात्री को नहीं बैठाएंगे। जनपद में बिनी अनुमति किसी भी तरह के मूर्ति विसर्जन, जागरण, मेले, जयंती, रैला या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। सार्वजनिक स्थलों पर भी कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग व 10 वर्ष से कम की आयु के बच्चे व गर्भवती महिलाएं को सलाह दी गई है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। पालन के लिए एसएसपी को पत्र भेजा गया है।
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गाजियाबाद। कोरोना का बढ़ते संक्रमण और त्योहार को देखते हुए जिले में धारा-144 कोे 10 मई की मध्यरात्रि तक के लिए बढ़ा दिया है। डीएम ने इस बारे में आदेश जारी किया है। सिनेमाघर, होटल्स, रेस्टोरेंट, स्कूल-कॉलेज व अन्य संस्थाओं में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। निर्धारित क्षमता से 50 फीसदी ही एक समय में लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। आयोजन स्थल की क्षमता से 50 फीसदी ही एक साल लोगों के आने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी सूरत में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
डीएम अजय शंकर पांडेय का कहना है कि 15 मार्च की मध्यरात्रि को पूर्व में लागू की गई धारा-144 की अंतिम तिथि थी। जिसके बाद अब आगे भी लागू रखने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि वो इसका कड़ाई से पालन करें। सभी दुकानदारों, ब्यूटी पार्लर व सैलून पर काम करने वालों को फेस शील्ड व ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। टैक्स बस, ऑटो रिक्शा व अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक व परिचालक बिना मास्क लगाए किसी यात्री को नहीं बैठाएंगे। जनपद में बिनी अनुमति किसी भी तरह के मूर्ति विसर्जन, जागरण, मेले, जयंती, रैला या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। सार्वजनिक स्थलों पर भी कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग व 10 वर्ष से कम की आयु के बच्चे व गर्भवती महिलाएं को सलाह दी गई है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। पालन के लिए एसएसपी को पत्र भेजा गया है।
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