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रिश्वत मांगने के आरोप में जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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रिश्वत मांगने के आरोप में जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
गाजियाबाद। जल निगम की इकाई सीएंडडीएस (कंसट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह बालियान व जूनियर इंजीनियर राहुल मौर्य के खिलाफ पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सरकारी ठेकेदार के बकाया बिलों का भुगतान करने के एवज में पांच लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत नहीं देने पर बिलों का भुगतान रोक दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
मेरठ के गंगानगर निवासी प्रेम सिंह का कहना है कि उन्होंने 2013-14 में जल निगम की इकाई सीएंडडीएस की यूनिट 31 के लिए हापुड़ व गढ़मुक्तेश्वर में विभिन्न निर्माण कार्य किए थे। बिलों का भुगतान परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह बालियान करते थे। बिल जमा करने पर उन्हें 1.46 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। लेकिन 40.86 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया गया। आरोप है कि बकाया भुगतान के लिए विक्रम सिंह बालियान ने पांच लाख रुपये की मांग की और जूनियर इंजीनियर राहुल मौर्य को जल्द से जल्द पांच लाख रुपये देने की हिदायत दी। रिश्वत की रकम नहीं देने पर उन्होंने फाइलों को अटका देने की चेतावनी भी दी। मामले में पुलिस से भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में कोर्ट में जाने पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की। कविनगर थाना प्रभारी अमित कुमार काकरान का कहना है कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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गाजियाबाद। जल निगम की इकाई सीएंडडीएस (कंसट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह बालियान व जूनियर इंजीनियर राहुल मौर्य के खिलाफ पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सरकारी ठेकेदार के बकाया बिलों का भुगतान करने के एवज में पांच लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत नहीं देने पर बिलों का भुगतान रोक दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
मेरठ के गंगानगर निवासी प्रेम सिंह का कहना है कि उन्होंने 2013-14 में जल निगम की इकाई सीएंडडीएस की यूनिट 31 के लिए हापुड़ व गढ़मुक्तेश्वर में विभिन्न निर्माण कार्य किए थे। बिलों का भुगतान परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह बालियान करते थे। बिल जमा करने पर उन्हें 1.46 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। लेकिन 40.86 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया गया। आरोप है कि बकाया भुगतान के लिए विक्रम सिंह बालियान ने पांच लाख रुपये की मांग की और जूनियर इंजीनियर राहुल मौर्य को जल्द से जल्द पांच लाख रुपये देने की हिदायत दी। रिश्वत की रकम नहीं देने पर उन्होंने फाइलों को अटका देने की चेतावनी भी दी। मामले में पुलिस से भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में कोर्ट में जाने पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की। कविनगर थाना प्रभारी अमित कुमार काकरान का कहना है कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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