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Ghaziabad News: प्लॉट बिक्री के नाम पर 1.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी
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इंदिरापुरम। थानाक्षेत्र के कनावनी स्थित मोहिनुद्दीनपुर निवासी इंद्रराज सिंह ने एक दंपती समेत तीन लोगों पर 1.93 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। इनमें अहिंसा खंड एक निवासी कपिल जालान और उनकी पत्नी रेनू जालान व एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। तीनों पर प्लॉट बिक्री के नाम पर 1.93 करोड़ रुपये लेने और उसके बाद रजिस्ट्री न कराने व तकादे पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने 10 फरवरी की रात प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
दर्ज मामले में इंद्रराज सिंह ने बताया कि कपिल जालान ने कनावनी में उन्हें 785 वर्ग मीटर का प्लॉट दिखाया था। इसका सौदा मौखिक तौर पर 2.35 करोड़ रुपये में हुआ। 24 जून 2024 से 24 मार्च 2025 के बीच कपिल की पत्नी रेनू जालान के बैंक खाते में 1.93 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। बताया कि उन्होंने संपत्ति बिक्री के दस्तावेज मांगे तब आरोपी ने व्हाट्सएप पर दस्तावेज भेजे। इतनी रकम लेने के बाद भी एक वर्ष तक रजिस्ट्री नहीं कराई। जब उन्होंने तकादा किया तब आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि रुपये न मिलने पर प्लॉट की दीवार पर बिक्री का विज्ञापन लिखकर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद उनके परिचित सुधाकर मिश्रा ने उन्हें फोन कॉल की और संपत्ति को अपना बताया। साथ ही यह भी कहा कि रजिस्ट्री के एवज में कोई रकम आरोपी दंपती ने उन्हें नहीं दी है। इसके मूल दस्तावेज अपने पास बताए। तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने पुलिस से शिकायत की।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि एंटी फ्रॉड सेल की जांच में पीड़ित के लगाए आरोप सही साबित हुए हैं। दूसरे पक्ष को नोटिस भेज दिया गया है। बयान दर्ज कराने के लिए समय दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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दर्ज मामले में इंद्रराज सिंह ने बताया कि कपिल जालान ने कनावनी में उन्हें 785 वर्ग मीटर का प्लॉट दिखाया था। इसका सौदा मौखिक तौर पर 2.35 करोड़ रुपये में हुआ। 24 जून 2024 से 24 मार्च 2025 के बीच कपिल की पत्नी रेनू जालान के बैंक खाते में 1.93 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। बताया कि उन्होंने संपत्ति बिक्री के दस्तावेज मांगे तब आरोपी ने व्हाट्सएप पर दस्तावेज भेजे। इतनी रकम लेने के बाद भी एक वर्ष तक रजिस्ट्री नहीं कराई। जब उन्होंने तकादा किया तब आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि रुपये न मिलने पर प्लॉट की दीवार पर बिक्री का विज्ञापन लिखकर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद उनके परिचित सुधाकर मिश्रा ने उन्हें फोन कॉल की और संपत्ति को अपना बताया। साथ ही यह भी कहा कि रजिस्ट्री के एवज में कोई रकम आरोपी दंपती ने उन्हें नहीं दी है। इसके मूल दस्तावेज अपने पास बताए। तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने पुलिस से शिकायत की।
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एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि एंटी फ्रॉड सेल की जांच में पीड़ित के लगाए आरोप सही साबित हुए हैं। दूसरे पक्ष को नोटिस भेज दिया गया है। बयान दर्ज कराने के लिए समय दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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