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Ghaziabad News: बिल्डर बाबा समेत आठ लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा
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इंदिरापुरम। कोतवाली पुलिस ने सोमवार को कोर्ट के आदेश पर नोएडा के बिल्डर बाबा सचिन दत्ता, उनकी पत्नी और कंस्ट्रक्शन कंपनी समेत आठ पर मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने क्रॉसिंग रिपब्लिक में बिल्डर बाबा और अन्य पर फ्लैट बेचकर बैंक से लोन कराने की एवज में 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी का प्रार्थना पत्र दायर किया था। आरोप है कि बिल्डर बाबा ने रुपये मांगने पर उन्हें धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वसुंधरा के हरिओम शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी कि 2012 में वह परिवार के लिए फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे थे। तब उन्हें क्रॉसिंग रिपब्लिक में एनएच-24 के किनारे एक प्रॉजेक्ट के बारे में पता चला। वह कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस पर पहुंचे और फ्लैट की पूरी जानकारी ली। आरोप है कि बिल्डर सचिन दत्त के कर्मचरियों ने उन्हें फ्लैट दिखाकर अपने प्रलोभन में फंसा लिया। उनसे कहा गया कि फ्लैट खरीदने की तारीख से पजेशन मिलने तक उनके फ्लैट का किराया कंपनी देगी। इस बीच उनसे फ्लैट के 10 लाख 64 हजार रुपये जमा करा दिए। फिर बैंक प्रबंधक से अपनी बातचीत होने का हवाला देकर उनसे लोन के लिए कागजात जमा करा लिए। शातिरों ने उन्हें एक बार बैंक में बुलाया। फिर अलग-अलग कागजात पर हस्ताक्षर करा लिए। उनसे कहा गया कि बैंक से लोन का रुपये सीधे कंपनी के खाते में आएंगे। आरोप है कि बैंक से लोन के करीब 18.50 लाख रुपये आ गए जो बिल्डर ने ले लिए बावजूद इसके कई महीने बाद भी फ्लैट नहीं मिला न ही रुपये दिए। इसके अलावा उन्हें जो अलॉटमेंट लेटर दिया था वो भी जाली था। उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी से जब संपर्क किया तो उन्हें कुछ नहीं बताया गया। बाद में जांच कराने पर पता चला कि बिल्डर ने उनका फ्लैट दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है। इंदिरापुरम पुलिस को बिल्डर बाबा और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कोर्ट के आदेश पर श्री बालाजी हाइटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सचिन दत्ता उनकी पत्नी सुरुचि दत्ता, राजेश भागर्व, बीएल मीणा, लीगल मैनेजर, टेक्नीकल मैनेजर और प्रबंधक संजय जैन पर मुकदमा कराया है।
इंदिरापुरम एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि कागजात और लेन-देन की जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
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वसुंधरा के हरिओम शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी कि 2012 में वह परिवार के लिए फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे थे। तब उन्हें क्रॉसिंग रिपब्लिक में एनएच-24 के किनारे एक प्रॉजेक्ट के बारे में पता चला। वह कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस पर पहुंचे और फ्लैट की पूरी जानकारी ली। आरोप है कि बिल्डर सचिन दत्त के कर्मचरियों ने उन्हें फ्लैट दिखाकर अपने प्रलोभन में फंसा लिया। उनसे कहा गया कि फ्लैट खरीदने की तारीख से पजेशन मिलने तक उनके फ्लैट का किराया कंपनी देगी। इस बीच उनसे फ्लैट के 10 लाख 64 हजार रुपये जमा करा दिए। फिर बैंक प्रबंधक से अपनी बातचीत होने का हवाला देकर उनसे लोन के लिए कागजात जमा करा लिए। शातिरों ने उन्हें एक बार बैंक में बुलाया। फिर अलग-अलग कागजात पर हस्ताक्षर करा लिए। उनसे कहा गया कि बैंक से लोन का रुपये सीधे कंपनी के खाते में आएंगे। आरोप है कि बैंक से लोन के करीब 18.50 लाख रुपये आ गए जो बिल्डर ने ले लिए बावजूद इसके कई महीने बाद भी फ्लैट नहीं मिला न ही रुपये दिए। इसके अलावा उन्हें जो अलॉटमेंट लेटर दिया था वो भी जाली था। उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी से जब संपर्क किया तो उन्हें कुछ नहीं बताया गया। बाद में जांच कराने पर पता चला कि बिल्डर ने उनका फ्लैट दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है। इंदिरापुरम पुलिस को बिल्डर बाबा और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कोर्ट के आदेश पर श्री बालाजी हाइटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सचिन दत्ता उनकी पत्नी सुरुचि दत्ता, राजेश भागर्व, बीएल मीणा, लीगल मैनेजर, टेक्नीकल मैनेजर और प्रबंधक संजय जैन पर मुकदमा कराया है।
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इंदिरापुरम एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि कागजात और लेन-देन की जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।