फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Former customs officer, his wife and four convicted in bribery case

Ghaziabad News: रिश्वत लेने के मामले में पूर्व कस्टम अधिकारी, उसकी पत्नी समेत चार दोषी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jan 2024 04:06 AM IST
विज्ञापन
Former customs officer, his wife and four convicted in bribery case
गाजियाबाद। सीबीआई अदालत ने रिश्वत कांड में मंगलवार को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के पूर्व उप-आयुक्त शशिकांत, उसकी पत्नी श्वेता सिंह, कंपनी के मालिक नरेंद्र चुग, रिश्वत दिलाने के आरोपी सतीश गुप्ता को दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर तीन फरवरी को सुनवाई होगी। शशिकांत ने विदेश से आए माल को कम ड्यूटी देेन के आरोप में सीज कर दिया था। माल छोड़ने के एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत ली थी।
विज्ञापन

सीबीआई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार शशिकांत दादरी स्थित कंटेनर डिपो में उप आयुक्त के पद पर तैनात थे। अवान एगजिम कंपनी का विदेश से माल आया था। कस्टम ड्यूटी कम होने पर शशिकांत ने माल सीज कर दिया था। माल को छुड़ाने के एवज में एगजिम कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र चुग ने आयुक्त के यहां अपील की थी। अपील में माल छुड़वाने के बदले में उप-आयुक्त शशिकांत ने पांच लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस बात की सीबीआई को भनक लग गई थी। सीबीआई ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के उप आयुक्त शशिकांत के घर छापा मारकर रिश्वत की रकम और एक सोने की ईंट बरामद की थी। रिश्वत देने के मामले में अवान एगजिम कंपनी के मालिक नरेंद्र चुग, रिश्वत दिलाने में बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले सतीश गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर शशिकांत, उसकी पत्नी श्वेता सिंह को तीस नवंबर 2013 को सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद सीबीआई नहीं चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed