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Ghaziabad News: एक फरवरी से कर जमा करने पर नहीं मिलेगी पांच फीसदी की छूट

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jan 2024 03:32 AM IST
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Five percent discount will not be available on tax deposit from February 1
गाजियाबाद। पांच फीसदी की छूट के साथ संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी को समाप्त हो रही है। एक फरवरी से करदाताओं को कोई छूट नहीं मिलेगी। एक अप्रैल से 12 फीसदी ब्याज के साथ कर जमा करना होगा। नगर निगम ने संपत्तिकर वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम सीमा में करीब साढ़े चार लाख संपत्तिकर दाता हैं, जिनसे निगम टैक्स वसूलता है। इसके अलावा करीब दो लाख नई संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इन संपत्तियों के मालिकों से नगर निगम सेल्फ एसेसमेंट फार्म भरवा रहा है। एक अप्रैल से इन्हें भी हाउस टैक्स देना होगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डाॅ. संजीव सिन्हा ने बताया कि सेल्फ एसेसमेंट का फार्म जमा करने वालों को नोटिस भेजी जा रही है। समय से बकाया कर जमा नहीं करने वालों से एक अप्रैल से 12 फीसदी ब्याज के साथ कर वसूली की जाएगी। करीब डेढ़ लाख करदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक 2022-2023 का कर जमा नहीं किया है।
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33 संपत्तियों को किया सील, 54 लाख की हुई की वसूली
सोमवार को पांचों जोन में बकाया वसूली अभियान चलाया गया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डाॅ. संजीव सिन्हा ने बताया कि पांचों जोन में बकाया जमा नहीं करने पर 33 संपत्तियों को सील कर दिया गया। 54 लाख से अधिक की वसूली की गई। सिटी जोन में सबसे अधिक 13 संपत्तियां सील की गई हैं। इस जोन से तीन लाख 14 हजार 829 रुपये की वसूली की गई। वार्ड 59 रिछपालपुरी और चंद्रपुरी में अभियान चलाया गया। आरडीसी में सात दुकानों- प्रतिष्ठानों को सील किया गया। कविनगर जोन से 41 लाख 82 हजार की बकाया वसूली की गई। मोहननगर जोन में आनंदनगर औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा जोन में साइट फोर औद्योगिक क्षेत्र, विजयनगर जोन में वार्ड 14, 58, 27, 14 में नगर निगम के कर विभाग की टीम ने सीलिंग और बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया।
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