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Ghaziabad News: मारपीट के पांच दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 10:30 PM IST
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Five people convicted of assault were sentenced to two years' imprisonment each.
बुलंदशहर। न्यायालय एडीजे के न्यायाधीश राजेश सिंह ने मारपीट के पांच दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ने बताया कि कस्बा डिबाई निवासी सुधा ने 20 मार्च 2023 में थाना डिबाई में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि कस्बा निवासी निशांत, सिद्दू उर्फ ययांक, आलोक, गुंजन, कोयल ने उनके बेटे के साथ मारपीट की। कोर्ट ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांचों आराेपियों को दोषी माना।
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जानलेवा हमले के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा
अनूपशहर। न्यायालय एडीजे अनूपशहर के न्यायाधीश राजेश सिंह ने जानलेवा हमले के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। माॅनिटरिंग सेल प्रभारी ने बताया कि गुंजन गुप्ता ने 14 मार्च 2021 को थाना डिबाई में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि नमक मंडी डिबाई निवासी प्रमोद कुमार, मोहल्ला मंडी हरदेव डिबाई निवासी यश माहेश्वरी ने उन्हें बाइक से टक्कर मार दी। विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला किया। कोर्ट ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद दोनों आरोपी को दोषी माना।
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