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Ghaziabad News: लापरवाही से कार चलाकर घायल करने पर चार हजार जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 12:37 AM IST
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Fine of 4,000 for Causing Injury Through Negligent Driving
गाजियाबाद। मुरादनगर क्षेत्र में तेज और लापरवाही से कार चलाकर दुर्घटना करने के मामले में अदालत ने बागपत के अमीनगर सराय निवासी गौरव गुप्ता को दोषी करार देते हुए उस पर चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश में कहा है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 24 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, मानसी त्यागी ने मुरादनगर थाने में 16 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि गौरव ने तेज गति व लापरवाही से कार चलाते हुए दुर्घटना कर दी थी। इसमें कई लोगों को चोटें आई थीं और संपत्ति का भी नुकसान हुआ था।
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अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान गौरव ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगर दोषी निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे 24 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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