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चुनाव और संक्रमण नियंत्रण के लिए बढ़ाई गई धारा-144
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चुनाव और संक्रमण नियंत्रण के लिए बढ़ाई गई धारा-144
गाजियाबाद। विधानसभा चुनाव-2022 को लेकर शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का अनुपालन कराने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने धारा-144 को आठ जनवरी से 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। जिले में पिछले एक साल से अधिक समय से लगातार धारा-144 लगी है। रात आठ से सुबह आठ बजे के बीच चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। सड़क, चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन नहीं होगा। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल प्रत्येक कार्यक्रम में करना होगा। किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल या व्यक्ति का पुतला जलाने की अनुमति नहीं है।
इनका करना होगा पालन
- पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, न ही एक साथ चलेंगे।
- कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा। किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा।
- कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से या ध्वनि विस्तारक यंत्र से कोई ऐसी नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव के उत्पन्न होने की संभावना हो।
- बिना लिखित अनुमति के किसी स्थान पर कोई भी आमसभा नहीं होगी। कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित नहीं होगा।
- आवास के भीतर या बाहर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्रित करना मना है।
- कोई व्यक्ति, समूह राजनीतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएगा न ही इंटरनेट मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा।
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- जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की सभा आदि करने पर रोक है।
- शस्त्र लेकर कोई व्यक्ति जिले की सीमा में आवागमन नहीं करेगा, ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को छूट है।
- सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है।
- रात आठ से सुबह आठ बजे तक कोई भी व्यक्ति तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।
- फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सहित अन्य इंटरनेट मीडिया पर झूठी व भ्रामक सूचनाएं न दें। यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप पर भ्रामक जानकारी देता है तो इसकी सूचना ग्रुप एडमिन प्रशासन को देंगे।
- दुकानों पर मास्क नहीं तो ग्राहक को सामान नहीं मिलेगा।
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गाजियाबाद। विधानसभा चुनाव-2022 को लेकर शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का अनुपालन कराने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने धारा-144 को आठ जनवरी से 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। जिले में पिछले एक साल से अधिक समय से लगातार धारा-144 लगी है। रात आठ से सुबह आठ बजे के बीच चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। सड़क, चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन नहीं होगा। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल प्रत्येक कार्यक्रम में करना होगा। किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल या व्यक्ति का पुतला जलाने की अनुमति नहीं है।
इनका करना होगा पालन
- पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, न ही एक साथ चलेंगे।
- कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा। किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा।
- कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से या ध्वनि विस्तारक यंत्र से कोई ऐसी नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव के उत्पन्न होने की संभावना हो।
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- बिना लिखित अनुमति के किसी स्थान पर कोई भी आमसभा नहीं होगी। कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित नहीं होगा।
- आवास के भीतर या बाहर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्रित करना मना है।
- कोई व्यक्ति, समूह राजनीतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएगा न ही इंटरनेट मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा।
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- जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की सभा आदि करने पर रोक है।
- शस्त्र लेकर कोई व्यक्ति जिले की सीमा में आवागमन नहीं करेगा, ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को छूट है।
- सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है।
- रात आठ से सुबह आठ बजे तक कोई भी व्यक्ति तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।
- फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सहित अन्य इंटरनेट मीडिया पर झूठी व भ्रामक सूचनाएं न दें। यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप पर भ्रामक जानकारी देता है तो इसकी सूचना ग्रुप एडमिन प्रशासन को देंगे।
- दुकानों पर मास्क नहीं तो ग्राहक को सामान नहीं मिलेगा।